नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
कलेक्टर शीतला पटले का आदेश, जिले में पराली जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित
सिवनी में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध
Seoni 21 March 2026
सिवनी यशो:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने रबी मौसम 2025-26 में फसलों की कटाई के बाद
पराली/नरवाई जलाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार,
जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में पराली/ नरवाई में आग लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
कंबाइन हार्वेस्टर पर सख्ती
जारी आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि जिले में संचालित कंबाइन हार्वेस्टर के साथ
स्ट्रॉ रीपर या स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम की अनिवार्य जांच एवं निगरानी की जाएगी।
बिना इन उपकरणों के हार्वेस्टर संचालन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
• 2 एकड़ से कम: 2500 प्रति घटना
• 2 से 5 एकड़: 5000 प्रति घटना
• 5 एकड़ से अधिक: 15000 प्रति घटना
सिवनी में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध
आदेश के अनुसार, उल्लंघन करने पर निर्धारित अर्थदण्ड वसूला जाएगा। साथ ही यह कृत्य
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।





