30 अप्रैल तक ई-केवायसी न कराने पर खाद्यान्न आवंटन से होना पड़ेगा वंचित
मेरा ई-केवायसी एप अथवा खाद्यान्न दुकानों में कराई जा सकती है ई-केवायसी
Seoni 16 April 2025
सिवनी यशो:- जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक एनएफएसए अन्तर्गत पंजीकृत 173463 शेष हितग्राहियों की शतप्रतिशत ई-केवायसी किया जाना हैं। इस हेतु जिले में निरन्तर प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के पी.ओएस. मशीन के माध्यम से किया जा रहा है इसके अतिरिक्त जिन हितग्राहियों के फिंगर मशीन में नहीं आ रहे हैं या बच्चो का ई-केवायसी नहीं हो पा रहा है, इस हेतु शासन के द्वारा राशन प्राप्त कर रहे हितग्राहियों के लिये “मेरा ई-केवायसी” मोबाईल एप्प के माध्यम से कोई भी हितग्राही अपना एवं अपने परिवार के सभी सदस्यों का एक ही एंडरॉईड मोबाईल से फेस ई-केवायसी के माध्यम से किया जा सकता है ।
इसके मोबाईल एप से ई-केवायसी करनें की जानकारी/निर्देश उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, ग्राम पंचायत के सचिव से प्राप्त की जा सकती हैं। राशन प्राप्त कर रहे सभी ई-केवायसी हेतु शेष हितग्राहियों से अपील हैं कि वे अपने निकटतम उचित मूल्य दुकान या “मेरा ई-केवायसी” मोबाईल एप्प के माध्यम से ई-केवायसी दिनांक 30/04/2025 तक अनिवार्यत: करा लें अन्यथा दिनांक 30/04/2025 के पश्चात् ई-केवायसी से शेष रहे हितग्राही माह मई-2025 से खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित होंगें।



