मंडलामध्यप्रदेशराजनीति

मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें

बीएलओ मतदाताओं और बीएलए से संपर्क कर त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करें
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली

 Mandala 18 November 2024

  मंडला यशो:- अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल (Additional Chief Electoral Officer Rajesh Kaul) ने सोमवार को गोलमेज सभाकक्ष (round table meeting room) में फोटो निर्वाचक नामावली (photo electoral roll) का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (special short review) कार्यक्रम-2025 (Program-2025) की समीक्षा बैठक ली (held a review meeting) । उन्होंने निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पुनरीक्षण की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन (draft publication) के बाद दावे एवं आपत्ति निर्धारित समय तक प्राप्त कर लेवें। इसके बाद प्राप्त दावे आपत्ति का निराकरण भी करे। जिससे त्रुटिरहित मतदाता सूची (error free voter list) तैयार हो सके। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कौल गोलमेज सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सीडाम, निर्वाचक पर्यवेक्षक सीके तिवारी सहित बीएलओ (BLO) मौजूद थे।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने बताया कि निर्वाचन नामावली प्रारूप का प्रकाशन से ही दावे आपत्ति प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। मतदाता सूची में नाम जोडऩे (Adding name to voter list) के लिए इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। बीएलओ डोर-टू-डोर संपर्क कर मतदाताओं के नाम जोडऩे की कार्यवाही करें। बीएलओ मतदान केन्द्र अंतर्गत चयनित बीएलए को आमंत्रित करें, जिससे त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए उनका सहयोग लिया जा सके। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से मृत मतदाताओं के नाम समय पर काटे जाएं। विवाह कर आई नवविवाहित महिलाओं के नाम अनिवार्य रूप से जोड़े जाएं। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों में बीएलओ का नाम, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक, रिटर्निंग ऑफिसर का नाम, मतदाताओं की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करें।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने कहा कि मतदान केन्द्रों में प्रकाश, लाईट, फर्नीचर, रैम्प, दरवाजे और खिड़कियां अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मतदान केन्द्र में मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकासी का द्वार अलग-अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र में बीएलओ नियमित रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने निर्देशित किया कि मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं के नाम अनिवार्य रूप से जोड़े जाएं। उन्होंने निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के संबंध में जानकारी ली गई।

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