मध्यप्रदेश
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वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य, तीन माह में बदले जाएंगी पुरानी प्लेटें

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में विशेष अभियान शुरू

Bhopal 04 August 2025

भोपाल यशो :- प्रदेश में पंजीकृत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य रूप से लगाने के लिए परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कार्य में तेजी लाने को कहा है।

1 अप्रैल 2019 के बाद के वाहनों में पहले से लागू

केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 4 दिसंबर 2018 की अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पंजीकृत सभी वाहनों में HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। प्रदेश में इस नियम के तहत नए वाहनों में HSRP लगाई जा रही है, लेकिन अब पुराने वाहनों में भी इसे अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा।

तीन माह में पूरी होगी प्रक्रिया

परिवहन विभाग ने जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले तीन माह में HSRP नंबर प्लेट बदलने का कार्य पूरा कर लिया जाए। इसके लिए जिले के सभी वाहन डीलरों से निरंतर संपर्क में रहकर NIC वाहन पोर्टल पर डेटा अपडेट किया जाएगा।

बिना HSRP नंबर प्लेट के नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं

जिन वाहनों में HSRP नहीं होगी, उन्हें कई सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी, जैसे—

  • पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट जारी होना

  • डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) जारी होना

  • RC में पता बदलना या विवरण देखना

  • स्वामित्व परिवर्तन, हाइपोथिकेशन जोड़ना/हटाना

  • परमिट जारी करना, हस्तांतरण या नवीनीकरण

  • अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करना

  • फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना

  • वाहन पंजीयन नवीनीकरण

रोड सेफ्टी और कैमरा मॉनिटरिंग में मदद

HSRP प्लेट से इन्फोर्समेंट कैमरे में वाहन की पहचान आसानी से हो सकेगी, जिससे रोड सेफ्टी नियमों का पालन और मॉनिटरिंग बेहतर होगी। परिवहन विभाग ने जिला अधिकारियों को इस अभियान की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए हैं।

Dainikyashonnati

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