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बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा,बंडोल थाना क्षेत्र का मामला

सिवनी यशो:- सिवनी जिले के बंडोल थाना अंतर्गत एक ग्राम में 53 वर्ष की महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष की सजा से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बण्डोल में 53 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 नम्बर 2018 के सुबह करीब 11:00 बजे वह जानवर चराने खेत गई थी। तभी एक व्यक्ति गनेशा डहाटे पिता पतिराम डहाटे आया और उसे पकड़ लिया। फिर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। महिला जोर-जोर से चिल्लाई तो आवाज सुनकर उसकी बेटी आई। और उसने गनेशा डहाटे को चिल्लाई कि तू ये क्या कर रहा है। तो आरोपी बोला कि किसी को बताई तो जान से खत्म कर दुंगा। आवाज सुनकर उसकी बहू आई और लोगो को आता देख गनेशा वहां से भाग गया। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा अपराध धारा 376, 506 भादवि0 के तहत आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र सुनील कुमार मिश्र चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें शासन की ओर से श्रीमती उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। एवं तर्क दिया गया कि 53 वर्षीय पीडि़ता जिसके साथ आरोपी के द्वारा ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है। ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कि गई। प्रदीप कुमार भौरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी ने बताया कि सहायक अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतों एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी गनेशा डहाटे को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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