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भौरगढ़ी ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव ने जमकर की वित्तीय अनियमित्ताएँ

राशि की होगी वसूली, जिला पंचायत ने जारी किया नोटिस

सिवनी यशो:- लखनादौन विकासखंड की ग्राम पंचायत भौरगढी जांच उपरांत पदस्थ सचिव एवं सरपंच के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध हो गया है। शिकायतों के आधार पर की गई जांच में सरपंच सोकलाल कुलस्ते एवं सचिव विशाल परते के खिलाफ पंचायत की राशि से कराये गये कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताएं पायी गई, जहां 13 लाख 9500 का आहरण किया गया था इस राशि से राजेश सिंह के घर से लेकर स्कूल तक और सटोरी के घर से लेकर जम्मू यादव के घर तक सीसी रोड बनाई गई थी तथा 340 हजार रुपए अमृत सरोवर में व्यय किए गए हैं इसके अतिरिक्त निर्माण एवं नल जल योजना का पाइप लाइन विस्तारीकरण के कार्य कराए गए हैं। सीसी रोड निर्माण कार्य राजेश के घर से स्कूल तक सीसी मनरेगा कन्वेंशंस एवं 15वें वित से शुरू थे इसकी तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 76 दिनांक 12 /12/ 2022 राशी रुपए 7.79 लाख इस निर्माण कार्य में 15वें वित मध्य से 663000 एवं 63720 रुपए मनरेगा मत से इस प्रकार कुल 726720 का वहन किया गया है इस सीसी रोड की 200 मीटर लंबाई है इसके विरूद्ध 161 मी रोड बनाई गई है 29 मीटर कम बनाई गई है इस निर्माण कार्य का मूल्यांकन 498 000 रूपये पर उपयंत्री द्वारा राशि की मूल्यांकन में 2,28,497 का अंतर है। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान सीसी रोड जमुना पानी वर्ष 2020-2021 में राशि रुपए 54800 एवं सीसी रोड वर्ष 2021 /2022 में राशि रुपए 2,98,510 का भुगतान किया गया है जिसके कोई दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। सीसी रोड निर्माण कार्य में कुछ आवश्यक है जो प्राक्कलन में भी नहीं है जैसे चुनाव खरीदी 15 000 टेंट हाउस, 10000 रूपये, डीएससी 5000 और अन्य व्यय 63000 इस प्रकार कुल 90000 रूपये में खुजली सीसी रोड के नाम पर बैक से आहरित किये गये हैं जबकि इसका निर्माण कार्य से कोई संबंध नहीं है इस प्रकार आपके द्वारा 11 लाख 8000 रुपए सीसी रोड निर्माण पर व्यय किये हैं। इसके अलवा भौरगढ़ी जामुनपानी में नाडेप टाका निर्माण कार्य में भी 12 लाख 4 हजार रूपये का भुगतान किया गया , वहीं नलजल मर)मत्त योजना के लिए 64 हजार 700 रूपये का खर्च बताया गया है। सचिव ने नियम विरूद्ध तरीके से 15 वें वित्त आयोग की राशि नल जल मर)मत कार्य में खर्च कर दी। इसके अलावा एक ही कार्य के लिए तिवारी ट्रेंडर्स एवं समझलाल कुलस्ते को भुगतान किया गया जो वित्तीय अनियमितता का स्पष्ट प्रमाण है। यह है कि इसके अलावा वृक्षा रोपण कार्य में भी ज्यादा व्यय किया गया है, वहीं नलजल योजना के कार्य के लिए एक ही ह्रश्वलेबर के नाम से 3 बिल निकाले गये है। जबकि मौके पर कोई कार्य होना नहीं पाया गया। सचिव और सरपंच ने स्टेशनरी एवं कार्यालय मर)मत के नाम से 80 हजार रूपये की राशि निकाल ली गई लेकिन कोई कार्य नहीं कराया गया। वहीं स्टेशनरी, फोटो कापी के नाम पर किये गये भुगतान भी नियम विरूद्ध तरीके से किया जाना पाया गया है। जांच में पंचायत में भंडारण पंजी (स्टॉक रजिस्टर )संधारित होना नहीं पाया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा भी अपने कर्तव्यों निवाहन अधिनियम व वर्णित प्रबंधकों के अनुसार नहीं किया गया है आप अवचार के दोषी पाये गये हैं आपके द्वारा राशि 5,25,512 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है आपका यह कर्तव्य पंचायतराज एवं स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है सीईओ जिला पंचायत पवार नवजीवन ने सरपंच व सचिव को नोटिस जारी करते हुए बताया कि क्यों न आपके विरुद्ध मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत नियम विरोध दुरुपयोग की गई राशि 5, 22,512 रुपए की वसूली की जावेगी।

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