सिवनी में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समय-सारणी जारी, 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराने का मिलेगा अवसर
Seoni, 28 October 2026
सिवनी यशो:- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारणी निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया के तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, दर्ज विवरण में संशोधन करने और दावे-आपत्तियों का निराकरण करने की कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा में की जाएगी।
12 नवंबर को प्रारूप सूची का प्रकाशन
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 2 नवंबर 2026 तक मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। प्रारूप सूची के प्रकाशन के साथ ही 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
28 दिसंबर तक होगा दावे-आपत्तियों का निराकरण
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दर्ज विवरण में संशोधन कराने अथवा अन्य आपत्ति प्रस्तुत करने के इच्छुक नागरिक निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा।
पुनरीक्षण की समस्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
मतदाता अपना नाम और विवरण अवश्य जांचें
निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम, पता और अन्य दर्ज विवरण जांचने चाहिए। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है या दर्ज जानकारी में त्रुटि है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा अथवा संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
नए मतदाताओं के लिए भी आवेदन की सुविधा
1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर पात्र होने वाले नए मतदाता भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, आगामी अर्हता तिथियों के लिए पात्र होने वाले युवाओं को अग्रिम आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और पात्र नागरिकों की मतदाता सूची में भागीदारी सुनिश्चित करना है। नागरिकों को सलाह है कि वे निर्धारित समय-सारणी का ध्यान रखते हुए अपने नाम और विवरण की जांच करें तथा आवश्यक होने पर समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करें।