दो से अधिक संतान पर अब नहीं जाएगी नौकरी, नियम हटाने की तैयारी
मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा गया प्रस्ताव, कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही लागू होगा नया नियम

भोपाल :- मध्यप्रदेश सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। वर्ष 2001 से लागू वह नियम, जिसमें दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी जाने का खतरा बना रहता था, उसे हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस प्रतिबंध को खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलते ही नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस नियम को खत्म करने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना दूर करना और समयानुकूल संशोधन करना है। बदलते सामाजिक परिवेश, कानूनी सलाह और विभिन्न पक्षों से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
क्या था पुराना नियम?
सन् 2001 में सरकार ने एक नीति लागू की थी, जिसके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी के तीसरे बच्चे के जन्म के बाद उसकी पदोन्नति, प्रमोशन और कई सुविधाएं सीमित हो जाती थीं। यहां तक कि कुछ मामलों में नौकरी समाप्त करने का प्रावधान भी था। यही नियम नई भर्ती में भी बाधा बनता था।
क्या होगा बदलाव का असर?
🔹 जिन कर्मचारियों को तीसरी संतान के कारण पदोन्नति या अन्य लाभ मिलने में अड़चन आती थी, उन्हें अब राहत मिलेगी।
🔹 भविष्य में सरकारी नौकरी के आवेदकों को भी इस नियम की बाध्यता से मुक्त किया जाएगा।
🔹 नियम हटने से सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक मामलों में कर्मचारियों को सहूलियत मिलेगी।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्या होगा?
जैसे ही मुख्यमंत्री सचिवालय इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में रखेगा और मंजूरी मिलेगी, सामान्य प्रशासन विभाग इसे अधिसूचित कर देगा। इसके बाद यह नियम तुरंत प्रभाव से पूरे मध्यप्रदेश में लागू हो जाएगा।
सामाजिक कार्यकर्ता की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि दो बच्चों की सीमा तय करना परिवार नियोजन जागरूकता के लिए तो उपयोगी था, लेकिन नौकरी सुरक्षा से जोड़ देना सही नहीं था। नए प्रस्ताव को ‘व्यवहारिक और संवेदनशील निर्णय’ बताया जा रहा है।
सरकार का फैसला संवेदनशील और समयानुकूल माना जा रहा है
नियम हटने से हजारों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान



