गांजा तस्करी पर तीन को 15 -15 वर्ष की जेल एवं एक – एक लाख जुर्माना
Seoni 03 March 2025
सिवनी यशो:-जिला सिवनी के विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट , ने यूपी के तीन आरोपीगणों को 15 -15 साल की कड़ी सजा और प्रत्येक को एक – एक लाख के जुर्माने से दंडित किया है । मीडिया प्रभारी एडीपीओ प्रदीप भोरे ने जानकारी देते हुए बताया है की मामला एनसीबी इंदौर को मुखबिर से सूचना मिली की राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर जबलपुर के खवासा बॉर्डर होते हुए ऊ0 प्र0के बांदा में ले जाया जाने वाला है।
सूचना पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंदौर की टीम गठित की गई । जिसने दिनांक 10 अप्रैल 22 को खवासा टोल प्लाजा थाना कुरई जिला सिवनी में टाटा ट्रक क्रमांक ञ्जस् 08/क्च/2766 की तलाशी में 58 किलोग्राम गांजा (1) साजिद खान पिता नासिर खान , उम्र 30 साल (2) अजर्रुद्दीन पिता अलाउद्दीन उम्र 30 वर्ष दोनों निवासी बांदा उ0 प्र 0 के कब्जे से जप्त किया गया। ,पूछताछ में दोनो ने बताया कि उक्त गांजे को सुनील सिंह निवासी बांदा के द्वारा रुपए देकर उसी ने भद्राचलम आंध्रप्रदेश से बुलवाया है ।
एनसीबी की टीम द्वारा (1) साजिद , (2)अजरुददीन (3) सुनील सिंह के विरुद्ध जांच पूर्ण पश्चात माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया जिसमे एनसीबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप बैस एवं एडीपीओ मनोज कुमार सैयाम के द्वारा मामले में सबूतों और गवाहों को प्रस्तुत कराया गया । माननीय न्यायालय द्वारा तीनों अरोपीगणो को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 15 -15 साल का कारावास और प्रत्येक को 1 -1 लाख के जुर्माने से दंडित किए जाने निर्णय पारित किया है।


