Seoni 27 December 24
सिवनी यशो:-पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील मेहता द्वारा जिले मे हो रहे अवैध मवेशी परिवहन के विरूध्द कार्यवाही करने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारीयो को आदेशित किया गया था। आदेश के पालन मे थाना स्तर पर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया।
दिनांक 25.12.24 को दौरान भ्रमण के मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जबलपुर से सिवनी तरफ जाने वाले आयशर मिनी ट्रक क्रमांक UP-67-BT-5321 के डाले मे भैसों को क्रूरतापूर्कवक बिना चारा पानी के रस्सियो मे निर्दयता पूर्वक बाधकर ले जाया जा रहा है।
सूचना पर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार (अति) पुलिस अधीक्षक सिवनी जी डी शर्मा के निर्देशन मे तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लखनादौन श्री अपूर्व भलावी के मार्ग दर्शन मे बिना देर किये हमराह स्टाफ के सूचना तस्दीक वास्ते ग्राम घूरवाड़ा विपूल ढाबा के पास ट्रक की तलाश किया जो हाईवे पर जबलपुर तरफ से सिवनी तरफ जाता हूआ ट्रक क्रमांक UP-67-BT-5321 दिखा जिसे रोककर ड्रायवर को नीचे उतरवाकर उससे नाम पता पूछा जिसने अपना नाम (1) अभिषेक राय पिता मनोज कुमार राय उम्र 29 साल निवासी ग्राम बेटाबर थाना जमनिया तहसील जमनिया जिला गाजीपुर (उ.प्र.) मो. 9691640062 तथा उसका साथी (2) लल्लन यादव पिता राजबली यादव उम्र 36 साल निवासी ग्राम तेंवर बरईछा थाना चोलापुर जिला वाराणसी (उत्तर प्रदेश) का होना बताया तथा उनके समक्ष ट्रक के डाले की तिरपाल हटवाकर देखा जिसमे 09 नग भैस एंव 06 नग भैसो के बच्चे निर्दयतापूर्वक बिना चारा, भूसा पानी के ट्रक के डाले मे बंधे हुए पाये गये। ट्रक ड्रायवर अभिषेक राय और उसके साथी लल्लन यादव से पूछताछ किया जिसने बताया कि वह भैसो को वाराणसी से तेलगांना लेकर जा रहा है और उक्त ट्रक मालिक के बारे मे पुछा तो अमन कुमार गुप्ता निवासी रामनगर जिला चंदौली (उ.प्र.) का ट्रक होना बताया। जिससे भैसो के परिवहन के बारे में दस्तावेज पुछा जो कोई वैध दस्तावेज पेश नही किया। आरोपी का कृत्य धारा 11 (1) (घ) पशुओं के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 का पाया जाने से समक्ष गवाहो के मौका पंचनामा तैयार किया गया। साथ ही मौके पर 09 नग भैस एंव 06 नग भैस के बच्चे एंव ट्रक क्रमांक UP-67-BT-5321 कुल कीमती लगभग 30.00 लाख तथा ट्रक के दस्तावेज समक्ष गवाहन के जप्त किया जप्तशुदा भैसो को लेकर नागनदेवरी गौशाल गया जहां गौशाला में कोई भी कर्मचारी नही होने से भैसो को लेकर पुलिस थाना परिसर लेकर आया और थाना परिसर में भैंस एवं ट्रक को सुरक्षार्थ रखा गया।
आरोपी का कृत्य धारा 11 (1) (घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, 66/ 192 मो.या. का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अप.क्र.- 421/2024 धारा-11(1) (घ) पशु के प्रति क्रूर. निवा. अधि 66 / 192 मो.या.
नाम आरोपी – (1) अभिषेक राय पिता मनोज कुमार राय उम्र 29 साल निवासी ग्राम बेटाबर थाना जमनिया तहसील जमनिया जिला गाजीपुर (उ.प्र.) (2) लल्लन यादव पिता राजबली यादव उम्र 36 साल निवासी ग्राम तेंवर बरईछा थाना चोलापुर जिला वाराणसी (उत्तर प्रदेश) जप्ती- 1. 09 नग भैस एंव 06 नग भैस के बच्चे एंव ट्रक क्रमांक UP-67-BT-5321 कुल कीमती लगभग 30.00 लाख। उक्त कार्यवाही मे उपनिरी शत्रुघन पटले, सउनि सौरभ शर्मा, आर. 109 जितेन्द्र सोनी, चालक आर. 500 रवि यादव एवं डायल 100 पायलेट अरूण यादव का सराहनी योगदान रहा।



