सिवनीमध्यप्रदेश

स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, नियम तोड़ने वाले दो वाहनों पर 10 हजार रुपये की कार्रवाई

लखनादौन, घंसौर और धनौरा में चला विशेष जांच अभियान, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

सिवनी में स्कूल वाहनों की सघन जांच, दो वाहनों पर 10 हजार रुपये की कार्रवाई

Seoni, 28 July 2026
सिवनी यशो:- जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने मंगलवार को विशेष जांच अभियान चलाया। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देश पर लखनादौन, घंसौर और धनौरा क्षेत्र में संचालित स्कूल वाहनों का सघन निरीक्षण किया गया।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का पालन परखा गया तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले दो स्कूल वाहनों पर कुल 10 हजार रुपये का चालान किया गया।

परिवहन विभाग की टीम ने अभियान के दौरान तक्षशिला स्कूल, काव्य इंटरनेशनल स्कूल, भावेश एकेडमी स्कूल सहित अन्य शिक्षण संस्थानों के स्कूल वाहनों का निरीक्षण किया।

सिवनी जिले में परिवहन विभाग द्वारा स्कूल वाहनों की जांच करते अधिकारी।
परिवहन विभाग ने लखनादौन, घंसौर और धनौरा में स्कूल वाहनों की जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया।

अधिकारियों ने वाहनों की तकनीकी स्थिति, सुरक्षा मानकों और आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच करते हुए स्कूल प्रबंधन को विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर रहने के निर्देश दिए।

फिटनेस, बीमा और परमिट की हुई जांच

निरीक्षण के दौरान प्रत्येक वाहन के फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, परमिट, पंजीयन, चालक का लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई।

अधिकारियों ने स्कूल संचालकों को निर्देशित किया कि सभी दस्तावेज समय-सीमा के भीतर अद्यतन रखें और बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन का संचालन न करें।

दो वाहनों पर 10 हजार रुपये का चालान

जांच के दौरान स्कूल वाहन क्रमांक MP22P0373 बिना वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के संचालित पाया गया, जिस पर मोटरयान अधिनियम के तहत 5 हजार रुपये का चालान किया गया। इसके अलावा एक अन्य स्कूल वाहन पर भी नियमों के उल्लंघन के कारण 5 हजार रुपये का समन शुल्क लगाया गया।

बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्कूल वाहनों के संचालन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

जांच अभियान रहेगा जारी

परिवहन विभाग ने बताया कि जिलेभर में स्कूल वाहनों की जांच का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों और संबंधित संस्थानों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि बच्चों की सुरक्षित एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

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