सिवनीमध्यप्रदेश

कलेक्ट्रेट में अब बिना अनुमति नहीं जुटेगी भीड़, धरना-प्रदर्शन पर लगी रोक

सिवनी कलेक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, ज्ञापन देने से पहले लेनी होगी अनुमति; दो माह तक प्रभावी रहेगा आदेश

सिवनी कलेक्ट्रेट में धारा 163 लागू, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन और भीड़ पर रोक

Seoni 02 August 2026
सिवनी यशो:- कलेक्ट्रेट परिसर में अब बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, रैली और भीड़ एकत्रित करने पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश कलेक्ट्रेट परिसर और उसके 100 मीटर की परिधि में आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।

पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बिना अनुमति किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति कोई भी व्यक्ति ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

लाठी-डंडे और हथियार लेकर प्रवेश पर रोक

आदेश में कहा गया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में लाठी, डंडा या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही परिसर और आसपास के क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर रोक रहेगी, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

ज्ञापन के लिए भी तय की गई प्रक्रिया

ज्ञापन सौंपने वाले व्यक्तियों को पहले अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी को सूचना देनी होगी। अनुमति मिलने के बाद केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही ज्ञापन प्रस्तुत कर सकेंगे।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ज्ञापन देने के नाम पर भीड़ को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सड़क जाम और यातायात बाधित करने पर भी रोक

आदेश के तहत कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास यातायात बाधित करने, सड़क जाम करने या शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रशासन के अनुसार यह कदम शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन, आम नागरिकों की सुविधा और जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

यह आदेश 1 अगस्त 2026 से अगले दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

यह भी पढ़े :-

6 महीने से पेंशन नहीं मिली तो कांग्रेस का हल्लाबोल, चांदामेटा अध्यक्ष बैठे अनशन पर; बुजुर्गों के हक की उठाई आवाज

सुपारी के नाम पर 35 लाख की ठगी, फर्जी फर्म खोलकर ठग फरार

 युवक की संदिग्ध मौत: फांसी पर मिला शव, परिजनों ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर किया चक्काजाम

सिवनी नगर पालिका में ‘खरीदी मॉडल’ पर बवाल: कांग्रेस बोली—सड़कें छोड़ सामान खरीदा जा रहा, जांच हो 

https://www.thehindu.com/news/cities/puducherry/no-political-gathering-allowed-without-permission-collector/article33515151.ece

Dainikyashonnati

Related Articles

Back to top button