छिंदवाड़ामध्यप्रदेश

2 ट्रेक्टर वाहनों से लिया गया 68900 रूपये का जुर्माना

बिना परमिट संचालित पाये जाने वाले एक यात्री वाहन को किया जप्त

Chhindwara 26 May 2025
छिन्दवाड़ा यशो:- कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज छिन्दवाड़ा-सिवनी मार्ग पर यात्री वाहनों एवं अन्य वाहनों की सघन जाँच की गईं। जांच के दौरान वाहनों के दस्तावेज जैसे वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वाहन चालक का वैध लाइसेंस आदि की जांच की गई। जिन वाहनों के दस्तावेजों में कमियां पाई गई ऐसे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई।

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छिंदवाड़ा श्री अनुराग शुक्ला ने बताया कि छिन्दवाड़ा-सिवनी मार्ग में वाहनों की चैकिंग की गई एवं इस दौरान यात्री वाहन क्रमांक एमपी 20 पीए 2786 को सिहोरामाल के पास सिवनी रोड पर बिना परमिट के संचालित पाये जाने पर वाहन जप्त कर सुरक्षार्थ परिवहन कार्यालय छिंदवाड़ा परिसर में खड़ा कराया गया। साथ ही पूर्व में जप्त यात्री वाहन क्रमांक एमएच 12 केक्यू 1513 से बकाया म.प्र. मोटरयान कर 137409 रूपये जमा कराया गया।

अन्य कार्यवाही में 2 ट्रेक्टर वाहनों से वाहन का व्यावसायिक उपयोग करने पर 68900 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही वाहन संचालकों को समझाईश दी गईं कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की भी कार्यवाही की जायेगी।

Dainikyashonnati

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