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BIG BREAKING : मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए ‘दो बच्चों की सीमा’ खत्म, मुख्यमंत्री डॉ. यादव का बड़ा फैसला

शासकीय सेवाओं में अपात्रता संबंधी प्रस्तावित नियम निरस्त, पोर्टल से हटाने के निर्देश

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की सीमा खत्म, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा फैसला

Bhopal 09 June 2026
 भोपाल यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरी में लागू ‘दो बच्चों की अधिकतम सीमा’ संबंधी प्रस्तावित प्रावधान को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस फैसले को प्रदेश सरकार का बड़ा और संवेदनशील कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किए गए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के उस प्रारूप को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें दो से अधिक जीवित संतान होने पर उम्मीदवारों को शासकीय सेवा के लिए अपात्र मानने का प्रावधान रखा गया था। साथ ही संबंधित प्रारूप को पोर्टल से तत्काल हटाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा लागू व्यवस्था के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को शासकीय सेवाओं की सीधी भर्ती एवं विभागीय नियुक्तियों के लिए अपात्र माना जाता था। वहीं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में दो से अधिक बच्चों को कदाचार की श्रेणी में शामिल किया गया था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावित नियम के प्रारूप से दो से अधिक जीवित संतान होने पर शासकीय सेवा में अपात्र घोषित करने वाले सभी प्रावधानों को हटाकर नया प्रारूप पुनः विधिवत प्रकाशित किया जाए।

सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेशभर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और कर्मचारियों के बीच राहत की भावना देखी जा रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इस निर्णय को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।

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