क्राइमसिवनी

अंध विश्वास ने बना दिया हत्यारा, परिवार पहले से ही बीमारियों से जूझ रहा है

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जादू – टोने की बात को लेकर पुरानी रंजिश के चलते आरोपिगणो द्वारा की गई हत्या, बरघाट पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपियो को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Seoni 01 April 2025

परिवार के अधिकांश सदस्य रहते थे बीामार, इलाज कराने की अपेक्षा जादू टोने के झमेले में लुटते रहा एक परिवार आर्थिक स्थिती बिगडऩे से मानसिक स्थिती हो गयी खराब सलाह देने वालों ने भी अंधविश्वास को हवा दी और अंधविश्वास में उलझे राजकुमार को गलत सलाह देकर उसे हत्यारा बना दिया । बीमारियों से जूझ रहे परिवार के सामने मुसीबते और तो बढ़ ही गयी जो बेचारे मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे उस परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी और एक को चोटिल कर दिया और इस घटना को कारित करने में जो सहयोगी बने वे भी हत्या करने के आरोप में जेल गये । रिपोर्ट पर आरोपी राजकुमार, मुकेश एवं अन्य दो के विरूद्ध धारा 103 (1),109,238,3 (5) बीएनएस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सिवनी यशो:- गत 28 मार्च को बरघाट पुलिस को ग्राम नंदौरा में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल पहुंचकर पुलिस द्वारा घटना स्थल तस्दीक पर मृतक ईश्वर बाहेश्वर के शव का निरीक्षण दौरान सूचनाकर्ता धनीराम बाहेश्वर पिता परदेशी बाहेवर उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम नंदौरा (रामाटोला) थाना बरघाट की रिपोर्ट पर देहाती मर्ग इन्टीमेशन लेख कर घटना स्थल से साक्ष्य उपयोगी वस्तु जप्त कर मृतक ईश्वर बाहेश्वर के शव की पंचनामा कार्यवाही कराया गया एवं आहत प्रार्थी मन्नेलाल बाहेवर ने जबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि राजकुमार ठाकरे, मुकेल एवं उसके अन्य दो साथी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से ईश्वर बाहेवर के गले में मारकर हत्या की है एवं मुझे भी जान से मारने की नियत से राजकुमार, मुकेश व उसके अन्य दो साथी के द्वारा कुल्हाडी, लोहे की राड, कांच की बाटल व डण्डा से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाये है कि रिपोर्ट पर आरोपी राजकुमार, मुकेश एवं अन्य दो के विरूद्ध धारा 103 (1),109,238,3 (5) बीएनएस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील कुमार मेहता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जी.डी. शर्मा के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश देकर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ललित गठरे के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी मोहनीश बैस थाना बरघाट के द्वारा थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित कर आरोपिगणों की तलाश पतासाजी की गई जो आरोपी राजकुमार ठाकरे एवं मुकेस को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि राजकुमार का मृतक ईश्वरी बाहेश्वर के साथ करीब 4-5 वर्षों से विवाद चल रहा था । राजकुमार को संदेह था कि मृतक जादूटोना करता है । जिससे आरोपी राजकुमार के परिवार मे पीछले दो तीन माह से कोई न कोई बीमार रहता था, ईलाज कराते कराते आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी जिस कारण राजकुमार मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया था।

राजकुमार को शंका थी की पडोसी ईश्वरी बाहेवर मेरे परिवार पर कोई जादू टोना करता है जिससे उसके परिवार परेशान रहता है, तब राजकुमार ने अपने साडूभाई मुकेश मात्रे को अपनी परेशानी बताया और उससे बोला मुझे किसी भी तरह इससे छुटकारा पाना है तब दोनों के बीच में ईश्वरी बाहेतर को ठिकाने लगाने की बात हुई । गाँव में नदौरा और रामाटोला के बीच पुल बन रहा है जिसमें ईश्वरी बाहेवर और उसका भाई मन्नेलाल बाहेबर भी मजदूरी करते है और रात के समय पुलिया के पास बनी झोपडी में पुलिया के सामान की चौकीदारी करने वहीं बनी झोपडी में दोनो खाट में साथ सोते है । इस स्थिती की जानकारी प्राप्त कर दिनाक 28 मार्च को रात्रि मे राजुकमार मुकेश एवं कैलाश तथा करन तिरोटे चारो ईवरी बाहेश्वर और मन्नेलाल बाहेवर की झोपडी के पास पहुँचे । राजकुमार और मुकेश झोपडी के अंदर गये, कैलाश और करन दोनो झोपडी के पास खड़े हो गये ।

राजुमाकर ने अपने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से दो तीन बार ईश्वरी बाहेवर के गले में मारा तो ईश्वरी के साथ सोया मन्नेलाल उठ गया और चिल्लाकर बीच बचाव करने लगा तो उसे एक दो कुल्हाडी मारा और साथ खडे मुकेश ने उसके हाथ में रखी काँच की बाटल से मन्नेलाल के मुँह चेहरा, बदन में मारपीट किया और पास खड़े कैलाश और करन ने भी लोहे की राड व डण्डा से मन्नेलाल के साथ मारपीट करने लगे, ईश्वरी बाहेश्वर वहीं पर खत्म हो गया था व मन्नेलाल को भी मारपीट किये जिससे मन्नेलाल भी वहीं गिर गया और शांत हो गया इससे आरोपियोंलगा कि मन्नेलाल भी मर गया है । दोनों के मर जाने तसल्ली कर चारों वहां से भाग जाना एवं मुकेश, कैलाश, करन के साथ मोटर साईकल से बरघाट होते हुये नंगार पहुँच जाना बताया गया । इन सभी चारो आरोपीगणों ने पूछताछ पर हत्या की घटना करना स्वीकार किये। जिसके आधार पर आरोपीगणो का कृत्य अपराध धारा 103(1),109, 238,3 (5) भारतीय न्याय सहिंता का पाये जाने से आरोपीगणो को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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