नगर निगम छिंदवाड़ा के टेंडर पर विवाद, पार्षद ने की आपत्ति
वार्ड 24 ट्रांसपोर्ट नगर के टेंडर में विशेष कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप
Chhindwara 22 August 2025
छिंदवाड़ा यशो : -छिंदवाड़ा नगर निगम के ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड क्रमांक 24 में जारी एनआईटी क्रमांक 382 के टेंडर को लेकर पार्षद ने गंभीर आपत्ति दर्ज की है।
उनका कहना है कि निगम द्वारा निर्धारित शर्तें किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी को आर्थिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से डाली गई प्रतीत होती हैं।
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पार्षद ने आरोप लगाया कि निगम ने इस टेंडर में जो विशेष शर्तें जोड़ी हैं, उनका उल्लेख पूर्व में 2 करोड़ रुपये तक के टेंडरों में कभी नहीं किया गया।
इन शर्तों को किन नियमों के तहत शामिल किया गया, यह स्पष्ट नहीं है।
उपकरणों की क्षमता पर सवाल
जारी टेंडर में 5 टिप्पर, 5 वाटर टैंकर और 1 मोटर ग्रेडर की अनिवार्यता रखी गई है, लेकिन इन उपकरणों की किसी तरह की क्षमता का उल्लेख नहीं है।
इससे प्रतियोगियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
स्वामित्व की शर्त पर आपत्ति
पार्षद ने एनेक्जर-1, फार्मेट 1/5 का हवाला देते हुए कहा कि निगम ने मशीनों का स्वामित्व (Ownership) अनिवार्य किया है।
जबकि सामान्यतः ठेकेदार वर्क ऑर्डर के आधार पर वाहन खरीदते हैं या किराए पर लेकर कार्य करते हैं।
अन्य विभागों जैसे आरईएस, पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी में भी इस प्रकार की शर्तें बड़े टेंडरों में शामिल नहीं होतीं।
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विशेष लाभ पहुंचाने का आरोप
पार्षद ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की शर्तें किसी विशेष कंपनी या व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जोड़ी गई हैं, जिससे अन्य ठेकेदार टेंडर में सम्मिलित न हो पाएं।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस टेंडर पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो वे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने को बाध्य होंगे।
प्रतिलिपि उच्च अधिकारियों को प्रेषित
पार्षद ने इस आपत्ति पत्र की प्रतिलिपि नगरीय प्रशासन भोपाल, मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन जबलपुर एवं जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा को भी प्रेषित की है।
उन्होंने मांग की है कि निगम नियमानुसार टेंडर जारी करे और सभी ठेकेदारों को समान अवसर प्रदान करे।



