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प्रतिबंधित थाईलैण्ड मंगूर मछली का कराया गया विनिष्टीकरण

सिवनी यशो:- उप संचालक मत्स्योद्योग सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल के आदेशानुसार जिले में 15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित है। मत्स्य विभाग द्वारा प्रतिबंधात्मक अवधि में मत्स्य आखेट एवं विक्रय की रोकथाम के लिए सतत रूप से औचक निरीक्षण कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विगत 28 जुलाई 23 को विकासखण्ड घंसौर के साप्ताहिक हाट बाजार का निरीक्षण के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित लगभग 25 किलोग्राम थाईलैण्ड मांगूर मछली जप्त कर नष्ट कराई गई। विदित हो कि थाईलैण्ड मांगूर मछली मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है।
मत्स्य विभाग के दल द्वारा घंसौर हाट बाजार से वजन लगभग 15 कि.ग्रा. मेजर कार्प मछली भी जप्त कर नीलामी की कार्यवाही की गई। बंद ऋतु के दौरान मत्स्याखेट / मत्स्य विकय पर रोक लगाने के लिए श्री के0एल0 मरावी उपसंचालक मत्स्योघोग सिवनी के मार्गदर्शन में गठित टीम दल प्रभारी मुकुन्दराव बंसोडकर सहायक मत्स्य अधिकारी, दिनेश मेहरा मत्स्य जमादार, निरंजन बेलिया, पिकेश गभने एवं होमगार्ड जवान विजय साहू का योगदान रहा।

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