वक्फ भूमि पर अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त: सिवनी मामले में Status Quo का आदेश, प्रशासन को नोटिस
जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप, अगली सुनवाई तक निर्माण पर रोक — आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई की चेतावनी
वक्फ भूमि अवैध निर्माण : हिंदी कोर्ट ने लगाई रोक
सिवनी में वक्फ संपत्ति पर चल रहे कथित अवैध निर्माण के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब संबंधित जमीन पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण या बदलाव पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जबलपुर / सिवनी, 31 मार्च 2026
सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने सिवनी जिले की वक्फ संपत्ति (खसरा नंबर 61(s), रकबा 2.630 हेक्टेयर) पर हो रहे कथित अवैध निर्माण को लेकर अहम आदेश जारी किया है। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट द्वारा रिट याचिका क्रमांक 9775/2026 अब्दुल मुक्तादिर बनाम एम.पी. वक्फ बोर्ड एवं अन्य में पारित किया गया।
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने कोर्ट में बताया कि यह भूमि वर्ष 1909 में बगीचा एवं कृषि भूमि के रूप में वक्फ की गई थी, जिसका उद्देश्य जामा मस्जिद सिवनी की धार्मिक आवश्यकताओं के लिए आय सुनिश्चित करना था।

हालांकि आरोप है कि बिना सक्षम प्राधिकरण—जैसे नगर पालिका—की अनुमति के यहां निर्माण कार्य किया जा रहा है।
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कोर्ट का सख्त आदेश
- सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी
- निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश
- अगली सुनवाई तक Status Quo बनाए रखने का आदेश
वक्फ भूमि अवैध निर्माण के यथास्थिति संबंधी आदेश का अर्थ है: न कोई नया निर्माण होगा, न ही वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव किया जाएगा।
वक्फ भूमि अवैध निर्माण – आदेश की अवहेलना पर चेतावनी
याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि यदि न्यायालय के आदेश की अवहेलना होती है, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ अवमानना (Contempt of Court) की कार्रवाई की जाएगी।
- वक्फ अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद कमेटी सिवनी
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वक्फ बोर्ड भोपाल
- जिला कलेक्टर, सिवनी
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
- तहसीलदार, सिवनी
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सिवनी
मौके की स्थिति का रिकॉर्ड
याचिकाकर्ता द्वारा 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार वीडियो ग्राफी, फोटो साक्ष्य, लोकेशन, दिनांक और समय सहित रिकॉर्ड तैयार कर प्रशासन को उपलब्ध करा दिया गया है।
स्थानीय प्रतिक्रिया
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी।
मुख्य बिंदु
- वक्फ भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप
- 1909 से धार्मिक उद्देश्य हेतु वक्फ संपत्ति
- बिना अनुमति निर्माण पर विवाद
- हाईकोर्ट का Status Quo आदेश
- प्रशासन को नोटिस जारी
- अवहेलना पर Contempt की चेतावनी
वक्फ भूमि पर ‘बुलडोजर’ रोक! सिवनी में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त — अब एक ईंट भी नहीं हिलेगी!


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