Seoni 10 March 2026
सिवनी यशो:- लखनादौन नगर परिषद में 83 लाख घोटाला (Lakhnadon Nagar Parishad 83 Lakh Scam) में शॉपिंग काम्पलेक्स दुकानों के आवंटन मामले में आर्थिक अपराध शाखा प्रकोष्ठ (EOW) जबलपुर ने विस्तृत जांच के बाद नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम गोल्हानी सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
कांग्रेस का आरोप है कि Lakhnadon Nagar Parishad 83 Lakh Scam मामले में आपराधिक मामला दर्ज किये जाने के पश्चात प्रदेश की भाजपा सरकार के संरक्षण में इन आरोपियों को अभी तक बर्खास्त नही किया गया।
सिवनी नगर पालिका परिषद के समक्ष कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश मरावी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया और नगर परिषद अध्यक्ष लखनादौन को तत्काल पद से हटाने की मांग की

Lakhnadon Nagar Parishad 83 Lakh Scam : इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
EOW द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 120-B तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7-C, 13(1)(A), 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
नगर कांग्रेस कमेटी सिवनी और जिला युवा कांग्रेस सिवनी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि FIR दर्ज होने के बाद भी यदि आरोपी पद पर बने हुए हैं तो उन्हें तत्काल पद से हटाया जाए और मामले में कार्रवाई की जाए।
सरकार और भाजपा नेताओं पर लगाए सवाल
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज होने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और अभी तक उन्हें पद से नहीं हटाया गया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है।
नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-A के तहत जिला कलेक्टर को नगर परिषद अध्यक्ष को पद से पृथक करने का अधिकार है। इसलिए भ्रष्टाचार के आरोपी जनप्रतिनिधियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।


