क्राइममध्यप्रदेशसिवनी

छेडछाड व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

लखनादौन यशो:-(दिलीप चौरसिया)- गत दिवस 29 अप्रेल को प्रथम अपर सत्र न्यायालय लखनादौन के माननीय न्यायाधीश संजीव कुमार पालीवाल द्वारा छेडछाड व हत्या के आरोपी धनीराम पिता पदम सिंह चीचले आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम झारिया तह. लखनादौन को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारवास एवं 13000 रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।।
प्रकरण थाना घंसौर के ग्राम कुर्मीठेल निवासी 19 वर्षीय युवती के साथ ग्राम झारिया निवासी धनीराम चीचले द्वारा घर में अकेले पाकर छेडछाड एवं लज्जा भंग करने की कोशिश की गई थी युवती के विरोध करने पर आरोपी द्वारा मिटटी का तेल छिडक कर माचिस की तीली से आग लगा दी गई थी। जिससे युवती बुरी तरह झुलस गई एवं खेत में कार्य कर रही अपने मॉ के पास उसी अवस्था में पहुंचकर आपबीती सुनाई तत्पश्चात उसकी मॉ के द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घंसौर में उपचार हेतु भर्ती किया गया परंतु युवती की गंभीर हालत देखते हुये उसे नेताजी सुभाषचंद बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए रिफर कर दिया गया जहां उपचार के दौरान युवती की मुत्यु हो गई।
थाना घंसौर में प्रकरण क्र.348/2019 अंतर्गत धारा 302. 307, 354, 354(क)(1)(i), 354(क)(1)(ii) भा0द0वि0 अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय घंसौर में अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
तमाम साक्षियों एवं पुलिस विवेचना के आधार पर दोष सिद्ध पाते हुये मान.न्यायाधीश संजीव कुमार पालीवाल द्वारा अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में पृथक पृथक सजा दी गई धारा 450 भ.द.वि. के लिए 5 साल कैद एवं 2000 रू. जुर्माना, धारा 354 भा.द.वि. के लिए 3 साल कैद एवं 2000 रू., 354(क)(1)(i) भा0द0वि0 के लिए 3 साल कैद एवं 2000 रू., 354(क)(1)(ii) भा0द0वि0 के लिए 3 साल कैद एवं 2000 रू., एवं धारा 302 भा.द.वि. के अ्रतर्गत आजीवन कारावास एवं 5000 रू. का अर्थदण्ड से अधिरोपित किया गया। अभियुक्त पूर्व से न्यायिक हिरासत में जेल में निरूद्ध हैं।

Dainikyashonnati

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!