Mandla 14 January 2026
मंडला यशो:- मध्यप्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने योजना भवन में आयोजित
प्रेस वार्ता में विकसित भारत–जी राम जी एक्ट, 2025 को ग्रामीण भारत के लिए
एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी योजना का नाम परिवर्तन नहीं,
बल्कि मजदूरों के सम्मान, भरोसे और समय पर मजदूरी की कानूनी गारंटी देने वाला कानून है।
[caption id="attachment_40290" align="aligncenter" width="300"] विकसित भारत–जी राम जी एक्ट 2025 पर प्रेस वार्ता को संबोधित करतीं मंत्री संपतिया उइके[/caption]
7 दिन में मजदूरी भुगतान अब कानूनी बाध्यता
मंत्री श्रीमती उइके ने बताया कि-
वीबी–जी राम जी एक्ट, 2025 के तहत अब मजदूरी का भुगतान
एक सप्ताह के भीतर करना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। यदि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता,
तो मजदूरों को 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त मजदूरी ब्याज के रूप में दी जाएगी।
इससे भुगतान में लापरवाही करने वालों की जवाबदेही तय होगी।
अब 125 दिन का रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और मजबूत
नए कानून के अंतर्गत अब 100 दिनों की बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।
साथ ही यदि किसी कारणवश कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को
अधिक प्रभावी बनाया गया है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय, सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी।
ग्रामसभा होगी निर्णय की सर्वोच्च इकाई
मंत्री ने कहा कि इस अधिनियम की आत्मा ग्रामसभा को सशक्त बनाना है। अब गांव में कौन सा कार्य
किया जाएगा, इसका निर्णय ग्रामसभा द्वारा ही लिया जाएगा। इससे जल संरक्षण, ग्रामीण
अधोसंरचना, आजीविका आधारित कार्य, प्राकृतिक आपदा से बचाव और सामुदायिक विकास के कार्य
स्थानीय जरूरतों के अनुसार होंगे।
महिलाओं को 33 प्रतिशत रोजगार अनिवार्य
ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को इस कानून का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए मंत्री श्रीमती उइके ने
कहा कि योजना के तहत कम से कम 33 प्रतिशत कार्य महिलाओं को देना अनिवार्य होगा।
इससे महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।
कृषि सीजन में किसानों को मिलेगा श्रमिक बल
कटाई और बुवाई के समय किसानों को श्रमिकों की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकारों को
विशेष अधिकार दिए गए हैं।
इसके अंतर्गत अधिकतम 60 दिनों तक मजदूरों को कृषि कार्यों में
लगाने की अनुमति अधिसूचना के माध्यम से दी जा सकेगी।
प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत, मनरेगा कर्मियों का रोजगार सुरक्षित
प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासनिक व्यय 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत
किया गया है।
इससे रोजगार सहायकों के वेतन भुगतान में देरी नहीं होगी।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि -
वर्तमान में कार्यरत किसी भी मनरेगा कर्मी की सेवा पर
इस अधिनियम से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
72 प्रतिशत बजट वृद्धि से सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट
विकसित भारत–जी राम जी एक्ट, 2025 के अंतर्गत बजट में लगभग 72 प्रतिशत की वृद्धि का
प्रस्ताव रखा गया है।
जहां पहले 88,000 करोड़ रुपये का प्रावधान था,
अब इसे बढ़ाकर 1,51,282 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
मंत्री का स्पष्ट संदेश – भ्रम नहीं, तथ्य समझें
अंत में मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि-
वीबी–जी राम जी योजना केवल रोजगार नहीं,
बल्कि पारदर्शिता, समय पर भुगतान और मजबूत गांवों की नींव है।
उन्होंने जनता से अपील की कि -
विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम से बचें
और इस कानून की वास्तविक भावना को समझें।
प्रेस वार्ता में -
नगरपालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा,
नैनपुर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पंजवानी,
प्रफुल्ल मिश्रा,
पूर्व विधायक पंडित सिंह धुर्वे,
रोचीराम गुरवानी
सहित जनप्रतिनिधि एवं पत्रकार उपस्थित रहे।
https://mandla.mpinfo.org/TodaysNews?newsid=%C2%B2%C2%B0%C2%B2%C2%B6%C2%B0%C2%B1%C2%B1%C2%B2%C3%8E%C2%B3%C2%B5%C2%B9&fontname=%C3%8D%C3%A1%C3%AE%C3%A7%C3%A1%C3%AC&LocID=%C2%B4%C2%B2&pubdate=01/12/2026