मध्यप्रदेशसिवनी

नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान हटाये गये, एक माह पूर्व जारी हुआ था आदेश

Seoni 02 May 2025
सिवनी यशो:-सिवनी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शफीक खान को नगर पालिका अध्यक्ष पद से पृथक करने संबंधी आदेश एक माह पूर्व 02 अप्रैल 2025 को शिवराज सिंह वर्मा अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 अध्यक्ष के कर्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण किया गया है । उक्त धारा की उपधारा 1 के क, ख एवं ग में जो प्रावधान है उसका पालन अध्यक्ष शफीक खान द्वारा नहीं किया गया है ।

जिससे नगर पालिका परिषद में गंभीर अनियमितताएं कारित हुई है (जिसका विस्तारपूर्वक आदेश के 40 पृष्टों में किया गया है जो समाचार के साथ संलग्र है )।
अपर सचिव के आदेश के अनुसार उक्त गंभीर अनियमितता के लिये निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ शफीक खान भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी पाये गये है।

उल्लेखित आदेश में कहा गया है कि शासन की राय में शफीक खान का नगर पालिका परिषद, सिवनी के अध्यक्ष पद पर बने रहना लोकहित एवं परिषद हित में वांछनीय नहीं है। वे अपने कर्तव्यों का विधि अनुसार पालन करने में सक्षम नहीं है, उनके द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम एवं उसके आधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के विपरीत कार्य किया जा रहा है।

अत उक्त के दृष्टिगत राज्य शासन एतद् द्वारा शफीक खान, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 4-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद से पृथक करता है। निकाय को हुई आर्थिक हानि की वसूली के लिये श्री शफीक खान निकाय में उत्तरदायी अधिकारियो/कर्मचारियों के साथ समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

02 अप्रैल को जारी आदेश का सिवनी पहुँचने में एक माह का समय लग अनेक संदेहों को जन्म देता है और तत्काल प्रभाव की परिभाषा पर सवाल खड़े करने के लिये काफी है । आज 02 मई को आदेश सिवनी तब पहुँचा जब नगर अपना गौरव दिवस मना रहा था ।

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