एसडीएम ने ज्यारत, मानेगांव, कोहका के किसानों को जारी किया नोटिस
Seoni 24 April 2025
सिवनी यशो:- जिलें में नरवाई जलाने वाले व्यक्तियों पर जारी कार्यवाही के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी सिवनी सुश्री मेघा शर्मा ने कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे कर प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित कृषकों को नोटिस जारी किया गया है। ग्राम ज्यारत प.ह.नं. 10 के कृषक प्रवीणचंद पिता लालचंद मालू, सुधीरचंद पिता हरीशचंद मालू, उमेशचंद पिता हरीशचंद मालू, राजेशचंद पिता हरीशचंद मालू, अतुलमालू पिता महेशचंद्र मालू ,पवनचंद पिता लालचंद माल, मो0 समी असारी पिता अ0 हफीज अंसारी, हाजरा बेगम पत्नी मो0 सनी अंसारी, ग्राम भैरोगंज के कृषक रमनलाल पिता शंकरलाल यादव, नंदलाल पिता मस्तराम यादव, सुमित बघेल पिता कमलेश बघेल, हरिओम पिता रामायणसिंह बघेल, नारायण पिता बाबूलाल बघेल, ग्राम मानेगांव के कृषक अशोक पिता रामदयाल कुर्मी, दिलीप पिता रामदयाल, मनीष ठाकुर पिता मूलचंद ठाकुर, वंदना पति अजय, मंजू चौकसे पति शिवशंकर, सुरेश पिता रामनाथ, केशव पिता विष्णूकुमार, अनीता नेमा पति विजय कुमार, सालकराम पिता रामनाथ, अभिलेश पिता सत्यनाराण, उषा डहेरिया पति महेश डहेरिया, ममता राय पति होतीलाल, कुलदीप राय पिता जवाहरलाल राय, नितिन कुमार पिता संतराम डहेरिया, राजेश, रवि, मालती, पिता राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला, ग्राम कोहका के कृषक रक्षित विश्वकर्मा पिता राजेश, मुकेश सनोडिया पिता ख्यालसिंह, पंकज सनोडिया पिता तामसिंह, सुरेन्द्र सनोडिया पिता मंगलसिंह, शोभा सिसोदिया पति रामायणसिंह को नोटिस जारी कर 3 दिवस के भीतर जवाब चाहा हैं कि क्यों न अर्थदण्ड आरोपित किया जाये।
उल्लेखनीय हैं कि 2 एकड़ से कम पर 2500/- रूपये प्रति घटना, दो से पांच एकड़ एक 5000/-रूपये प्रति घटना पर तथा 5 एकड़ से अधिक पर 15000/- रूपये नरवाई जलाने की प्रति घटना पर अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है।

