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पतंग पर पहरा, चायनीज मांझा का उपयोग एवं विक्रय प्रतिबंधित

Seoni 10 January 2025
सिवनी यशो:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने आगामी मकर संक्रांति पर्व पर आम जन विशेषकर बच्चों और युवाओ द्वारा परम्परागत रूप से पंतग उडाकर धूमधाम से मकर संक्राति का पर्व त्यौहार मनाया जाता है। उक्त पर्व के दौरान नायलोन या किसी सिंथेटिक सामग्री से बने डोर (मांझा) पंतग स्ट्रिंग पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है, क्योकि इससे बनी सामग्री से मनुष्य, पक्षियों और जानवरो के लिए खतरा रहता है, और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं।

जिला कलेक्टर ने लोकहितो को दृष्टिगत रखते हुए तथा कानून व्यवस्था सामान्य बनाए रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163) के तहत तहत प्रतिबंधात्मक आदेश नायलोन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा (चायनीज मांझा) के निर्माण, विक्रय तथा भण्डारण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं साथ ही सभी तहसीलदारों, थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में चायनीज मांझे पर सतत निगरानी रखते हुये कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया गया है। उक्त आदेश जारी तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

Dainikyashonnati

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