डीजे संचालक नियम मानें, अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई – कोतवाली पुलिस
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, समयबद्धता और विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर

Seoni 27 September 2025
सिवनी यशो:- आगामी नवरात्रि पर्व, रैली और जुलूस के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर कोतवाली पुलिस द्वारा डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा और नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली परिसर में संपन्न हुई।
बैठक में थाना प्रभारी निरीक्षक किशोर वामनकर, उप निरीक्षक दयाराम शरणागत तथा शहर के सभी डीजे संचालक उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारियों ने त्यौहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण, विधि-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की और संचालकों को आवश्यक हिदायतें दीं
पुलिस द्वारा दिए गए मुख्य निर्देश:
ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग मानक दर (डी.बी. ए) अर्थात 1/4 वॉल्यूम पर ही किया जाए।
अश्लील, आपत्तिजनक व भड़काऊ गाने पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
भड़काऊ नारेबाजी से परहेज किया जाए।
ध्वनि विस्तारक यंत्र के रूप में केवल 02 छोटे साउंड बॉक्स की अनुमति, चौंगा पूरी तरह प्रतिबंधित।
ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग केवल सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक।
डीजे वाहन में चालक और ऑपरेटर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति न बैठे।
डीजे वाहन का कोई भी हिस्सा वाहन से बाहर न निकले।
चालक के पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और नशे की हालत में वाहन संचालन वर्जित है।
विद्युत तार कटे-फटे नहीं होने चाहिए।
शिक्षण संस्थान, अस्पताल और रिहायशी क्षेत्रों में डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित।
डीजे संचालन हेतु नाबालिग बच्चों को कार्य में नहीं लगाया जाए।
निष्कर्ष
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का पालन अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने डीजे संचालकों से अपील की कि वे त्योहारों में सहयोग कर जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें।



