बरघाट धार्मिक विवाद में एफआईआर दर्ज, विहिप-बजरंग दल के विरोध के बाद पुलिस की कार्रवाई
माता सीता पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, मंच संचालक संदीप कुमार पर अपराध कायम
बरघाट धार्मिक विवाद एफआईआर, विहिप-बजरंग दल के विरोध के बाद पुलिस कार्रवाई
Seoni 09 June 2026
सिवनी / बरघाट यशो:- बरघाट में आयोजित धार्मिक भक्ति संगीत कार्यक्रम के दौरान माता सीता को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
पिछले दो दिनों से विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा लगातार विरोध और कार्रवाई की मांग किए जाने के बाद बरघाट थाना पुलिस ने मंच संचालक संदीप कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) एवं 353(3) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
विहिप-बजरंग दल ने सौंपा था ज्ञापन
विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल महाकौशल प्रांत जिला सिवनी द्वारा बरघाट थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर यूएस एग्रो सीड्स कंपनी के कार्यक्रम के दौरान भगवान श्रीराम एवं माता सीता पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाया गया था। संगठन ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की थी।
ज्ञापन में बताया गया था कि 6 जून 2026 को बरघाट स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में यूएस एग्रो सीड्स कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे संदीप तिवारी उर्फ संदीप कुमार चंचल द्वारा भगवान श्रीराम एवं माता सीता के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप
संगठन ने आरोप लगाया था कि मंच से “राम की वाइफ”, ———- तथा “जानकी लेगी ———– जैसे कथित शब्दों का प्रयोग कर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया।
विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि माता सीता सनातन हिन्दू समाज में त्याग, मर्यादा और पतिव्रता धर्म की प्रतीक मानी जाती हैं, ऐसे में सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की टिप्पणी गंभीर मामला है।
संगठन ने यह भी आरोप लगाया था कि कार्यक्रम की अनुमति लेते समय आयोजकों द्वारा प्रशासन को लिखित आश्वासन दिया गया था कि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके बावजूद कथित विवादित टिप्पणी किया जाना प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन बताया गया।
शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर
पुलिस के अनुसार 9 जून 2026 को रंजीत धुर्वे निवासी मूंडापार बरघाट अपने सहयोगियों के साथ थाना पहुंचे और घटना का वीडियो सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत किया।
शिकायत में मंच संचालक संदीप कुमार द्वारा माता सीता के संबंध में कथित व्यंगात्मक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया।
आवेदन एवं वीडियो के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला दर्ज कर अपराध क्रमांक 359/2026 कायम किया। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) एवं 353(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
जांच शुरू, वीडियो और साक्ष्य खंगाल रही पुलिस
बरघाट थाना पुलिस ने मामले की जांच कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक रामअवतार डेहरिया को सौंपी है। पुलिस द्वारा वायरल वीडियो एवं अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। मामले को लेकर क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बीच लगातार चर्चा बनी हुई है।
आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी
विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल ने चेतावनी दी थी कि यदि मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो सकल हिन्दू समाज के साथ जिलेभर में आंदोलन किया जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस आगे की विवेचना में जुट गई है।




