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कक्षा नौवीं में 13 वर्ष न्यूनतम आयु की अनिवार्यता समाप्त

सरकार ने नियमो को एक वर्ष के लिया किया शिथिल

     सिवनी यशो:- मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा नौवीं में प्रवेश के लिए 13 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की थी 13 वर्ष की आयु 01 अप्रैल 2024 को पूर्ण नहीं होने पर कक्षा आठ उत्तीर्ण कर चुके छात्र छात्राओं को कक्षा नौ में प्रवेश नहीं मिलने से अभिभावक खासे परेशान थे । ऐसे अभिभावक जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के पास जाकर नियम में संशोधन की मांग कर रहे थे । बीते दिवस भाजपा के नेता  ने भी स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह (School Education Minister Uday Pratap Singh) से इस संबंध में चर्चा की थी । जिस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस पर विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा । पूरे प्रदेश से इस उठ रही इस मांग के चलते हुये स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया और 13 साल से कुछ माह कम उम्र होने पर भी बच्चों को 9वीं में प्रवेश देने का निर्णय लिया है।

   सरकार के निर्णय से प्रदेश के हजारों छात्र छात्राओं के सामने उत्पन्न संकट दूर हो गया है और उनकी दुविधा दूर हो गयी है कि वे एक साल करेंगे क्या । अब इन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश प्राप्त हो जायेगा परंतु जारी आदेश के अनुसार नियमों में यह शिथिलता वर्ष 2024-25 के लिए है।

यहाँ बता दें कि नवीन शिक्षा नीति के लागू होने से यह अनिवार्यता हो गयी है कि कक्षा नौवीं में प्रवेश के लिये छात्र की उम्र 13 वर्ष न्यूनतम का मापदंड है । इसी कारण आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नौवीं कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था और ना ही हाईस्कूल-हायर सेकंडरी परीक्षा के लिए उनके नामांकन कराए जा रहे थे। इससे छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश लेने में दिक्कत हो रही थी। अब सरकार के आदेश के बाद बच्चे नौवीं कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। प्रदेश में 12 जुलाई स्कूल में प्रवेश की अंतिम तारीख है।

नियमों में उलझ गए लाखों बच्चे, कक्षाएं खाली

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