छिंदवाड़ामध्यप्रदेश

बिना अनुमति कॉलोनी काटना पड़ा भारी, निगम ने दो मामलों में थमाए नोटिस

डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस, रेरा पंजीयन और विकास अनुमति के बिना भूखंड विक्रय का मामला; 15 दिन में जवाब देने के निर्देश

बिना अनुमति कॉलोनी विकास पर निगम की कार्रवाई, दो मामलों में नोटिस

Chhindwara 22 September 2026
छिंदवाड़ा यशो:-
 नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा ने बिना सक्षम अनुमति कॉलोनी विकसित करने और भूखंडों के विक्रय से जुड़े मामलों में कार्रवाई शुरू की है। निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर दो अलग-अलग मामलों में संबंधित भूमि स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

निगम के अनुसार, पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कुछ मामलों में बिना आवश्यक अनुमति के भूखंडों के विक्रय की शिकायतें सामने आईं। इसे गंभीरता से लेते हुए निगम प्रशासन ने संबंधित प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

पोआमा में 1.659 हेक्टेयर भूमि का मामला

निगम के अनुसार मौजा पोआमा स्थित मां पीतांबरा डेवलपर्स से संबंधित खसरा नंबर 119/2, रकबा 1.659 हेक्टेयर भूमि के मामले में भूमि स्वामी राजेश बरपेटे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

निगम का कहना है कि उक्त भूमि पर भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन), कॉलोनाइजर लाइसेंस, रेरा पंजीयन एवं विकास अनुमति के बिना प्लॉट विक्रय किए जाने का मामला सामने आया है।

खजरी में 2.778 हेक्टेयर भूमि पर भी नोटिस

इसी प्रकार मौजा खजरी स्थित खसरा नंबर 317/1/1/2/1/1, रकबा 2.778 हेक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित किए जाने के मामले में महेश कुमार माधवानी, निवासी खजरी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

निगम आयुक्त सी.पी. राय ने संबंधित पक्ष को 15 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अनुमति एवं वैधानिक प्रक्रियाओं के बिना कॉलोनी विकास और भूखंड विक्रय से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Dainikyashonnati

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