क्राइमछिंदवाड़ा

वर-वधू पक्ष व पंडित पर FIR, सिरेगांव में बालविवाह का मामला उजागर

प्रेमी संग भागी नाबालिग ने खोली परिजनों की पोल, आरोपी युवक जेल भेजा गया

Chhindwara 30 June 2025

छिंदवाड़ा यशो:- विकासखंड चौरई के ग्राम सिरेगांव में 10 मई 2025 को गुपचुप तरीके से एक नाबालिग लड़की का विवाह कराने का मामला अब सामने आया है। यह खुलासा तब हुआ जब लड़की 12 जून को अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई और परिजनों ने चौरई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस जांच में पता चला कि लड़की की उम्र विवाह के समय 17 वर्ष 5 माह थी, जिससे यह बालविवाह की श्रेणी में आता है।

पुलिस ने जांच में पाया कि विवाह लड़की की मर्जी के खिलाफ कराया गया था जबकि उसका प्रेम-प्रसंग पहले से ही एक अन्य युवक से चल रहा था। पुलिस ने बालविवाह अधिनियम संरक्षण 2006 के तहत लड़की के परिजनों सोहन वर्मा, लक्ष्मी वर्मा, संतोषी वर्मा और विवाह संपन्न कराने वाले पंडित पर मामला दर्ज किया है।

 प्रेमी के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का प्रकरण

पुलिस ने लड़की को भगाकर ले जाने वाले युवक अभिषेक वर्मा (निवासी सिरेगांव) पर धारा 366 (अपहरण), 376 (दुष्कर्म) एवं POCSO एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जिला जेल भेज दिया गया।

Dainikyashonnati

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