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चलते ट्रक में महिला से सामूहिक दुष्कर्म: आरोपी आमिर खान को 20 वर्ष का कठोर कारावास

टोल प्लाजा कर्मचारियों की सतर्कता से बची थी पीड़िता, घंसौर के 2022 के चर्चित मामले में विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला

घंसौर गैंगरेप केस में आरोपी को 20 साल की सजा, विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला

Seoni 22 July 2026
सिवनी यशो:- जिला मुख्यालय के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) न्यायालय ने वर्ष 2022 के घंसौर थाना क्षेत्र के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में आरोपी आमिर खान को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग कारावास की सजा भी सुनाई है। वहीं इस मामले का दूसरा आरोपी सोनू उईके सुनवाई के दौरान फरार हो गया था, जिसके विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी है।

क्या था मामला

अभियोजन के अनुसार घटना 24 जून 2022 की रात करीब 9 बजे की है। पीड़िता अपने गांव से काम और दवा लेने घंसौर आई थी।

देर होने के कारण वह पहाड़ी चौक स्थित एक होटल के पास घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी।

इसी दौरान होटल से निकले सोनू उईके निवासी बज्जरवाड़ा (जिला नर्मदापुरम) और आमिर खान निवासी जुनारदेव (जिला छिंदवाड़ा) ने उसे गांव छोड़ने का झांसा दिया। दोनों उसे ट्रक क्रमांक MP-09-HG-1225 के पास ले गए और जबरन ट्रक में बैठा लिया।

अभियोजन के अनुसार मंडला रोड की ओर जाते समय चलती ट्रक में आरोपी आमिर खान ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

टोल प्लाजा पर बची पीड़िता

जब ट्रक टोल प्लाजा पर पहुंचा और रुका, तब पीड़िता ने शोर मचाकर मदद मांगी। उसकी आवाज सुनकर टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने हस्तक्षेप किया।

कर्मचारियों को देखकर ट्रक चालक और कंडक्टर मौके से भाग गए। इसके बाद टोल कर्मचारियों ने पीड़िता को सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने की कार्रवाई

घंसौर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। घटना में प्रयुक्त ट्रक जब्त किया गया।

  • सोनू उईके को 7 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया।
  • आमिर खान को 16 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय का फैसला

प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) गालिब रसूल की अदालत में हुई।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ लोकेश घोरमारे एवं एडीपीओ ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान आरोपी सोनू उईके फरार हो गया। उसके विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके विरुद्ध विचारण आगे किया जाएगा।

न्यायालय ने आरोपी आमिर खान को दोषी पाते हुए—

  • धारा 342 IPC – 6 माह का कारावास
  • धारा 366/34 IPC – 5 वर्ष का कारावास
  • धारा 376(डी) IPC (सामूहिक दुष्कर्म) – 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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