सिवनीमध्यप्रदेश

स्कूलों के 100 गज दायरे में तंबाकू बेचने वालों पर प्रशासन का शिकंजा

जिलेभर में 41 चालान, 8,200 रुपये जुर्माना वसूला; स्कूलों के पास से 8 गुमटी-ठेले हटाए गए

सिवनी तंबाकू के खिलाफ अभियान : स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई, 41 चालान और 8 गुमटी हटाई गईं

Seoni, 25 July 2026
सिवनी यशो:- कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देश पर जिलेभर में विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान लगातार जारी है।

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के तहत चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य बच्चों और किशोरों को तंबाकू की लत से बचाना तथा स्कूलों के आसपास तंबाकू मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है।

नगर पालिका परिषद सिवनी तथा नगर परिषद बरघाट, लखनादौन, छपारा और केवलारी की संयुक्त टीमों द्वारा स्कूलों के आसपास स्थित दुकानों, गुमटियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

जांच के दौरान शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाने वाले दुकानदारों के खिलाफ COTPA अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्हें भविष्य में इस तरह की गतिविधि नहीं करने की सख्त चेतावनी भी दी जा रही है।

41 चालान, 23 स्कूलों के आसपास उल्लंघन मिला

विशेष अभियान के दौरान अब तक जिलेभर में 41 चालान बनाकर 8,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। निरीक्षण में 23 शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाई गई।

इसके अलावा स्कूलों के आसपास संचालित 8 गुमटी एवं ठेलों को हटाया गया, ताकि विद्यार्थियों की तंबाकू उत्पादों तक आसान पहुंच रोकी जा सके।

निकायवार कार्रवाई

  • नगर पालिका परिषद सिवनी – 16 चालान, 3,200 रुपये जुर्माना
  • नगर परिषद बरघाट – 6 चालान, 1,200 रुपये जुर्माना
  • नगर परिषद लखनादौन – 7 चालान, 1,400 रुपये जुर्माना
  • नगर परिषद छपारा – 8 चालान, 1,600 रुपये जुर्माना
  • नगर परिषद केवलारी – 4 चालान, 800 रुपये जुर्माना

कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने कहा कि COTPA अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जाए तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर और प्रभावी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि अभियान नियमित रूप से जारी रहे, निरीक्षण लगातार किए जाएं और दुकानदारों, विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा आमजन को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों एवं COTPA अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाए।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी विद्यालय या शिक्षण संस्थान के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना संबंधित नगर निकाय अथवा जिला प्रशासन को दें, ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और तंबाकू मुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

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