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धर्मांतरण की 55 दिन पुरानी शिकायत पर FIR: आंदोलन की चेतावनी के बाद बरघाट पुलिस ने दर्ज किया मामला

विहिप-बजरंग दल की चेतावनी के बीच अरी थाने में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज।

सिवनी धर्मांतरण FIR – 17 मई की घटना में महिला पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन देने का आरोप, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज; विहिप ने दी थी भूख हड़ताल की चेतावनी

बरघाट/सिवनी यशो :- बरघाट क्षेत्र के ग्राम दौंदीवाड़ा में कथित धर्मांतरण का मामला अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा एफआईआर की मांग और आंदोलन की चेतावनी के बाद अरी थाना पुलिस ने एफआईआर क्रमांक 173/2026 दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने अनुसुईया कोमलवार के विरुद्ध मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3(1)(8) एवं 5 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला

एफआईआर के अनुसार ग्राम दौंदीवाड़ा निवासी रामप्रसाद चौधरी (75) ने शिकायत दर्ज कराई कि 17 मई 2026 को सुबह लगभग 11 बजे खेत से घर लौटने पर उन्होंने देखा कि गांव की अनुसुईया कोमलवार उनकी बहू अंजना चौधरी से बातचीत कर रही थी।

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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अनुसुईया ने उनकी बहू से कहा कि यदि वह हिंदू देवी-देवताओं की पूजा छोड़कर ईसा मसीह की शरण में आती है और ईसाई धर्म अपनाती है तो उसकी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी,

वह आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगी तथा हर महीने 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलेगी।

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एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि विरोध करने पर अनुसुईया वहां से चली गई। बाद में शिकायतकर्ता गांव के गजानंद बिसेन और राजेन्द्र बोपचे के साथ उसके घर पहुंचे, जहां कुछ लोग ईसा मसीह की तस्वीर के सामने प्रार्थना कर रहे थे।

आरोप है कि वहां भी शिकायतकर्ता और उनके परिवार को धर्म परिवर्तन के लिए आर्थिक सहायता और बीमारियां ठीक करने का प्रलोभन दिया गया।

देरी से दर्ज हुई रिपोर्ट

शिकायतकर्ता ने एफआईआर में बताया कि वह कम पढ़े-लिखे हैं और उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी। रिश्तेदारों से चर्चा के बाद उन्हें पता चला कि इस प्रकार का कृत्य कानूनन अपराध हो सकता है।

इसके बाद 10 जुलाई 2026 को अरी थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

विहिप-बजरंग दल ने किया था आंदोलन का ऐलान

एफआईआर दर्ज होने से पहले विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल ने शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बरघाट को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।

संगठन का आरोप था कि शिकायत दिए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है और शिकायतकर्ता पक्ष को ही नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है।

संगठन ने चेतावनी दी थी कि यदि शुक्रवार तक मामला दर्ज नहीं किया गया तो शनिवार से एसडीओपी कार्यालय बरघाट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी।

एसडीओपी ने दिया था कार्रवाई का भरोसा

मामले में बरघाट एसडीओपी ललित खबरे ने कहा था कि शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विधि अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी।

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पुलिस कर रही विवेचना

अरी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। जांच की जिम्मेदारी उप निरीक्षक आशीष खोबरागड़े को सौंपी गई है।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के दौरान साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नोट: यह समाचार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर एवं पूर्व में विश्व हिन्दू परिषद-बजरंग दल द्वारा दिए गए ज्ञापन में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की पुष्टि न्यायालय एवं पुलिस जांच के निष्कर्षों के बाद ही होगी।

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