“दुर्गा उत्सव समितियों को नियमपालन के सख्त निर्देश, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्यवाही
नवरात्रि-दशहरा उत्सव हेतु शांति समिति बैठक, पुलिस ने दिए दिशा-निर्देश
Seoni 23 September 2025
सिवनी यशो:- आगामी नवरात्रि , दुर्गा उत्सव, दशहरा और प्रतिमा विसर्जन के दौरान नगर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।
जिसमें दुर्गा उत्सव समितियों से सुरक्षा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है ।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूजा पांडेय की उपस्थिति रही। इसमें विभाग प्रमुख, गणमान्य नागरिक, दुर्गा उत्सव पंडाल समिति और रामदल समिति के सदस्य शामिल हुए।
प्रशासन द्वारा जारी प्रमुख दिशा-निर्देश
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दुर्गा पंडाल में पर्याप्त रोशनी और हवा–पानी की व्यवस्था अनिवार्य।
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भीड़ नियंत्रण हेतु 24 घंटे कम से कम 2 स्वयंसेवक/सुरक्षाकर्मी।
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श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास हेतु अलग–अलग रास्ते।
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अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड किट और सुरक्षा सामग्री उपलब्ध हो।
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पंडाल और आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रहे, डस्टबिन का इंतज़ाम हो।
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बिजली उपयोग हेतु विद्युत विभाग से टीसी अनिवार्य।
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पंडाल आग प्रतिरोधक सामग्री से बनाए जाएं।
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ढीले तार न छोड़ें, ओवरलोडिंग से बचें।
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पटाखे व ज्वलनशील पदार्थ पंडाल के पास प्रतिबंधित।
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सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य।
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लाउडस्पीकर हेतु एसडीएम से अनुमति आवश्यक, 2 छोटे साउंड बॉक्स ही मान्य।
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डीजे पर अश्लील गीत पूरी तरह प्रतिबंधित।
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डीजे वाहन पर किसी को बैठने की मनाही।
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विसर्जन जुलूस में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र प्रतिबंधित।
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आपत्तिजनक प्रतीक, भाषण या नारे नहीं लगाए जाएंगे।
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झंडों में लोहे/स्टील के पाइप प्रतिबंधित।
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शासन–पुलिस के दिशा–निर्देशों का पालन अनिवार्य।
चेतावनी: इन दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करने पर दुर्गा पंडाल संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी



