अवैध कॉलोनी निर्माण, एफआईआर दर्ज
अवैध कॉलोनी निर्माण पर प्रशासन की सख्ती, एफआईआर दर्ज
बिना अनुमति 32 प्लॉट बनाकर विक्रय, नगरपालिका अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला
Mandla 10 January 2026
मंडला यशो:- जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों पर राजस्व एवं नगर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है।
तहसील महाराजपुर अंतर्गत पटवारी हल्का क्रमांक 34 में स्थित भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति
अवैध रूप से प्लॉटिंग एवं निर्माण कार्य किए जाने के मामले में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध
प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई है।
प्रकरण का विवरण
ग्राम महाराजपुर निवासी अशोक कुमार राय द्वारा खसरा नंबर 306/4,
रकबा 0.225 हेक्टेयर भूमि को अवैध रूप से लगभग
32 छोटे-छोटे प्लॉटों में विभाजित कर विक्रय किया गया।
जांच में यह सामने आया कि प्लॉटिंग एवं कॉलोनी विकास के लिए
नगरपालिका अथवा सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।
इस प्रकार नियमों की अनदेखी कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया।
लागू कानूनी धाराएं
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा
339(ए),
339(ए-1) एवं
339(बी)
के अंतर्गत यह कृत्य दंडनीय अपराध पाया गया।
✔ प्रशासनिक कार्रवाई
दस्तावेजों की जांच एवं विधिक परीक्षण के उपरांत
तहसीलदार मंडला द्वारा थाना महाराजपुर में
आरोपी के विरुद्ध विधिवत एफआईआर दर्ज कराई गई।
प्रशासन की चेतावनी
बिना अनुमति कॉलोनी निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग करने वालों के विरुद्ध
सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि-
भूमि क्रय-विक्रय से पूर्व
कॉलोनी पंजीयन, नक्शा स्वीकृति एवं वैधानिक अनुमति
की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की
कानूनी समस्या से बचा जा सके।



