प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया उपजेल लखनादौन का निरीक्षण, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी
स्वास्थ्य, सुविधाओं और प्रकरणों की स्थिति जानी, दोषसिद्ध बंदियों को अपील संबंधी मार्गदर्शन भी प्रदान किया
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया उपजेल लखनादौन निरीक्षण, बंदियों से की चर्चा
Seoni 30 May 2026
सिवनी यशो:- न्याय तक प्रत्येक व्यक्ति की समान पहुंच सुनिश्चित करने और बंदियों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी सतीश चन्द्र राय ने शनिवार को उपजेल लखनादौन का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल में निरुद्ध बंदियों से सीधे संवाद कर उनके स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बंदियों से उनके मामलों की पैरवी के संबंध में चर्चा की तथा उन्हें भारतीय विधिक व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रह सकता और पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है।
उन्होंने ऐसे बंदियों की भी जानकारी प्राप्त की जिनके पास अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया से अवगत कराया। इसके साथ ही दोषसिद्ध बंदियों से अपील संबंधी जानकारी लेकर उन्हें आवश्यक कानूनी मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।
निरीक्षण के दौरान जेल परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा की गई।
इस अवसर पर प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन संजीव कुमार पॉलीवाल, न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी रवि नायक सहित जेल स्टाफ उपस्थित रहा।



