प्रेम प्रसंग बना खौफनाक हत्याकांड: 3 युवकों को बोलेरो सहित जिंदा जलाने वाले 4 दोषियों को उम्रकैद
11 साल बाद Seoni Triple Murder Case में न्यायालय का बड़ा फैसला
Seoni Triple Murder Case
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Seoni 06 March 2026
सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में हुए सनसनीखेज (Seoni Triple Murder Case) में जिला न्यायालय ने 11 वर्ष बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला कुरई थाना क्षेत्र के धोबीटोला माल (पीपरवानी) जंगल में बोलेरो वाहन सहित तीन युवकों को जिंदा जलाकर हत्या करने से जुड़ा था।
बोलेरो वाहन सहित जिंदा जला दिए गए थे तीन युवक
अपर लोक अभियोजक नेतराम चौरसिया के अनुसार 8 जनवरी 2015 की रात सिवनी-बालाघाट सीमा क्षेत्र में स्थित रैयाबाई नदी घाट के पास यह वीभत्स घटना हुई थी।
बोलेरो वाहन (एमपी 10-सीए-9999) में सवार तीन युवक—राजेश नागोत्रा (28), दीपक भंवरे (23) और निहाल सिंगोर (18)—को आरोपितों ने पहले बेरहमी से पीटा और इसके बाद मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल डालकर वाहन सहित आग के हवाले कर दिया।
घटना के अगले दिन सुबह जंगल में जले हुए वाहन में तीनों के शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
न्यायालय ने Seoni Triple Murder Case में चार आरोपियों को ठहराया दोषी
Seoni Triple Murder Case प्रकरण की सुनवाई के बाद जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने 75 पृष्ठ के विस्तृत निर्णय में चार आरोपियों—चंद्रभोज उर्फ चंदू, दीनदयाल ब्रम्हे, शिवम ब्रम्हे और विनोद ब्रम्हे—को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34, 435 और 201 के तहत दोष सिद्ध करते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
युवती के मोबाइल से मैसेज कर बुलाया था
अभियोजन के अनुसार पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। मृतक दीपक भंवरे का एक युवती से संबंध था, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने षड्यंत्र रचा।
युवती के मोबाइल से मैसेज कर तीनों युवकों को घटनास्थल पर बुलाया गया और वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया।
Seoni Triple Murder Case जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य, मोबाइल डेटा और जप्त हथियारों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने उन्हें दोषी माना।





