नहर में पानी को लेकर विवाद के बाद हत्या, छह आरोपियों को आजीवन कारावास
सिवनी के बंडोल थाना क्षेत्र के सागर गांव का मामला; प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
सिवनी में हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, नहर के पानी को लेकर हुआ था विवाद
Seoni 31 July 2026
सिवनी यशो:- बंडोल थाना क्षेत्र के ग्राम सागर में नहर से खेत में पानी ले जाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा की अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए यह निर्णय सुनाया।
न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास तथा धारा 148 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
नहर से पानी लेने को लेकर हुआ था विवाद
अभियोजन के अनुसार, घटना 27 जनवरी 2023 की सुबह करीब 7 बजे ग्राम सागर में माइनर नहर के पास हुई थी। मृतक हृदय राम सनोडिया अपने खेत में नहर से पानी लगा रहा था। इसी नहर से ग्राम सागर निवासी मंगल सनोडिया भी अपने खेत के लिए पानी ले रहा था।
पानी लेने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गाली-गलौज की स्थिति बनी। विवाद के बाद दोनों अपने-अपने खेत चले गए।
कुछ देर बाद हथियार लेकर खेत पहुंचे आरोपी
अभियोजन के अनुसार, घटना के कुछ समय बाद करीब 9 से 10 बजे के बीच आरोपी मंगल सनोडिया ने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने भतीजे नीरज सनोडिया को घटना की जानकारी दी। इसके बाद नीरज सनोडिया अपने साथियों सोनू सैयाम, जय सैयाम, संदीप सेन और रोहित सनोडिया के साथ मोटरसाइकिल से खेत पर पहुंचा।
अभियोजन के मुताबिक, आरोपी अपने साथ गुप्ती, चाकू, लाठी और प्लास्टिक पाइप जैसे हथियार लेकर पहुंचे थे। आरोपियों द्वारा हृदय राम के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि नीरज सनोडिया ने गुप्ती से गर्दन पर तथा सोनू सैयाम ने चाकू से पीठ पर वार किया, जबकि अन्य आरोपियों ने लाठी से मारपीट की।
घटना में हृदय राम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सिवनी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
बंडोल पुलिस ने पूरी की विवेचना
घटना के बाद बंडोल थाना पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप पंचेश्वर द्वारा विवेचना पूर्ण करने के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा की अदालत में हुई।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी, छह आरोपी दोषी
प्रकरण में शासन की ओर से उप निदेशक श्री गोपाल कृष्ण हालदार एवं सहायक निदेशक श्रीमती अर्चना रानी मरावी के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में एडीपीओ नवल किशोर सिंह तथा डीपीओ लोकेश घोरमारे द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सभी छह अभियुक्तों को दोषी पाया।
न्यायालय ने अभियुक्त मंगल सनोडिया, नीरज सनोडिया, सोनू सैयाम, जय सैयाम, संदीप सेन एवं रोहित सनोडिया को धारा 302/149 भा.दं.सं. में आजीवन कारावास तथा धारा 148 भा.दं.सं. में तीन वर्ष के कारावास एवं 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित करने का निर्णय सुनाया।
न्यायालय के इस फैसले के बाद करीब तीन वर्ष पुराने इस हत्याकांड में अभियोजन की ओर से चली न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है।
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