छिंदवाड़ामध्यप्रदेश

अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई, एफआईआर के आदेश

बिना डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस, RERA पंजीयन और निगम की अनुमति के विकसित की जा रही थी कॉलोनी; भू-स्वामी को अंतिम नोटिस के बाद भी नहीं मिला जवाब

चंदनगांव में अवैध कॉलोनी पर निगम की बड़ी कार्रवाई, FIR के आदेश

Chhindwara 06 October 2026
छिंदवाड़ा यशो:-
 नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमा क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमतियों के अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर भूखंडों का विक्रय करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देशन में मौजा चंदनगांव में विकसित की जा रही एक कॉलोनी को अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनी घोषित कर दिया गया है। साथ ही संबंधित भू-स्वामी के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

बिना अनुमति विकसित की जा रही थी कॉलोनी

मौजा चंदनगांव स्थित खसरा नंबर 31/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1, रकबा 0.385 हेक्टेयर भूमि पर भूमि स्वामी दीपक केलकर पिता ओमप्रकाश केलकर, निवासी शिवनगर कॉलोनी, छिंदवाड़ा द्वारा कथित रूप से बिना आवश्यक अनुमतियों के कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

नगर निगम के अनुसार संबंधित भूमि का डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस, RERA पंजीयन और नगर निगम से कॉलोनी विकास की सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर उनका विक्रय किया जा रहा था।

स्थल जांच में सामने आई अनियमितता

मामले की जांच के लिए राजस्व निरीक्षक मंडल और मौजा पटवारी सहित गठित दल ने संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया। जांच के दौरान पंचनामा एवं जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसमें बिना सक्षम अनुमति के भूमि का भूखंडों में विभाजन कर कॉलोनी विकसित करने और भूखंडों के विक्रय की पुष्टि होने की बात सामने आई।

इसके बाद नगर निगम द्वारा संबंधित भू-स्वामी को अंतिम सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, अंतिम सूचना पत्र जारी होने के बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अनाधिकृत कॉलोनी घोषित, एफआईआर की प्रक्रिया शुरू

अंतिम सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करने और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि के बाद निगम आयुक्त सीपी राय ने मध्यप्रदेश नगर पालिका से संबंधित कॉलोनाइजर पंजीयन एवं नियमों के तहत उक्त कॉलोनी को अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनी घोषित कर दिया।

इसके साथ ही संबंधित भू-स्वामी के विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अवैध कॉलोनाइजिंग बर्दाश्त नहीं होगी: सीपी राय

निगम आयुक्त सीपी राय ने स्पष्ट कहा कि शहर में अवैध कॉलोनाइजिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों की अनदेखी कर कॉलोनी विकसित करने और आम नागरिकों को भूखंड बेचकर गुमराह करने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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