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चिकन शॉप और बैकयार्ड पॉल्ट्री फार्म अगले आदेश तक बंद, जारी हुये आदेश

छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू का खतरा प्रभावित क्षेत्र घोषित, सख्त प्रतिबंध लागू

Chhindwara 15 February 2025
छिंदवाड़ा यशो:- जिले के मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम बडग़ोना जोशी (सालीमेटा) में बर्ड फ्लू (H5N1 Avian Influenza) के मामले सामने आए हैं। दुर्गेश गढ़वाल पॉल्ट्री फार्म से लिए गए 05 सैंपल पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। संक्रमित क्षेत्र और सर्विलांस जोन घोषित जिला प्रशासन ने 01 किलोमीटर की परिधि को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया है, जबकि 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विलांस जोन में रखा गया है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश

1. संक्रमित क्षेत्र में सभी चिकन शॉप और बैकयार्ड पॉल्ट्री फार्म अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
2. क्षेत्र में चिकन और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
3. संक्रमित क्षेत्र में पाई गई सभी मुर्गियों और उनके उत्पादों को पशु चिकित्सा विभाग एवं नगर निगम की देखरेख में नष्ट किया जाएगा।
4. पशुपालकों को बीमार पशुओं को आइसोलेट कर सूचना देना अनिवार्य होगा।
5. नागरिकों को चिकन, अंडे और पोल्ट्री उत्पादों का उपयोग न करने की सलाह दी गई है।
6. सर्विलांस क्षेत्र में सभी पोल्ट्री फार्म, चिकन शॉप और अंडा दुकानों को नियमित रूप से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
7. स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव पाए गए पोल्ट्री फार्म और चिकन शॉप मालिकों एवं उनके संपर्क में आए लोगों की जांच करेगा।
8. जिले के सभी चिकन और अंडा दुकानों में डिसइन्फेक्शन की कार्रवाई की जाएगी।
9. प्रभावित क्षेत्र के होटल और ढाबों को 21 दिन तक पोल्ट्री उत्पाद न बेचने के निर्देश दिए गए हैं।
10. नागरिकों से अपील की गई है कि वे पोल्ट्री उत्पादों से दूर रहें और मृत पक्षियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी- जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित

निगरानी और नियंत्रण के लिए हेल्पलाइन संक्रमण की निगरानी और आवश्यक सहायता के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। नागरिक किसी भी संदिग्ध मामले की जानकारी 0716222297, 9893585457 पर दे सकते हैं। यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा 14 फरवरी 2025 को जारी किया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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