क्राइमसिवनी

लखनादौन पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

लखनादौन पुलिस की टीम ने एनएच-44 पर घेराबंदी कर कार से पकड़े आरोपी

Seoni 18 October 2025

सिवनी यशो:- पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
दीपक मिश्रा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लखनादौन
 अपूर्व भलावी के मार्गदर्शन में लखनादौन पुलिस ने
अवैध हथियार रखने वाले तीन अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की है।

दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को शाम लगभग 5:30 बजे मुखबिर की सूचना पर
मडई टोल टैक्स के आगे एनएच-44 पर घेराबंदी कर
हुंडई i-10 कार (क्रमांक MH 19 AP 5888) को रोका गया।
तलाशी के दौरान कार से एक देशी पिस्टल एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध
धारा 25(1-AA), 27, 35 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।

गिरफ्तार आरोपी

  • पंकज सार्वे पिता रमेश सार्वे, उम्र 47 वर्ष, निवासी खातरोड थाना भंडारा, महाराष्ट्र
  • आशीष कोल्हे पिता चंदरकांत कोल्हे, उम्र 44 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 373, कोचे गैस ओम शिवनगर, व्हीटीसी खोकुरला, जिला भंडारा, महाराष्ट्र
  • अरविन्द वानखेडे पिता केशोराव वानखेडे, उम्र 35 वर्ष, निवासी मक्का टोला, तहसील सालेकसा, जिला गोदिया, महाराष्ट्र

जब्त संपत्ति

एक देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस एवं हुंडई i-10 कार क्रमांक MH 19 AP 5888।

पुलिस टीम का सराहनीय योगदान

निरीक्षक के.पी. धुर्वे,

सहायक उपनिरीक्षक महेंद्र उइके,

आरक्षक 302 लखनलाल उइके,

813 दीपेश मेहरा एवं
689 ओ.पी. धुर्वे का सराहनीय योगदान रहा।

https://hindi.livelaw.in/know-the-law/punishment-for-illegal-purchase-and-delivery-of-arms-section-29-of-the-arms-act-1959-280257

Dainikyashonnati

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!