हेल्थमध्यप्रदेशसिवनी

मेडिकल स्टोर लाइसेंस निलंबन सिवनी: औषधि कानून उल्लंघन पर 07 दुकानों की छुट्टी

04 मेडिकल स्टोर को कारण बताओ नोटिस, जवाब का इंतजार

Seoni 05 January 2026

सिवनी यशो:- मेडिकल स्टोर लाइसेंस निलंबन सिवनी के अंतर्गत औषधि निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की गई जांच में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के गंभीर उल्लंघन सामने आए हैं। नियमों की अनदेखी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 07 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

संतोषजनक जवाब नहीं, सीधे निलंबन

औषधि निरीक्षक ने बताया कि –

निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर्स को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई।

इन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस किए गए निलंबित

  • श्री मेडिकल स्टोर, मेहरा पिपरिया सिवनी – 20 दिवस
  • जय मां दुर्गा राय मेडिकल स्टोर, चमारी (छपारा) – 07 दिवस
  • लविश मेडिकल स्टोर, आष्टा (बरघाट) – 03 दिवस
  • संजीवनी मेडिकल स्टोर, केवलारी – 07 दिवस
  • साहू मेडिकल स्टोर, छपारा – 03 दिवस
  • अमन मेडिकल स्टोर, केवलारी – 05 दिवस
  •  आशुतोष मेडिकल स्टोर, छपारा – 05 दिवस

04 मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस

इसके अतिरिक्त निम्न मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है:

  • सूरज मेडिकल एवं जनरल स्टोर – आदेगांव
  • भार्वी मेडिकल स्टोर – बेलपेठ, कुरई
  • अवनि मेडिकल एंड जनरल स्टोर – आदेगांव
  • हनवत मेडिकल – गंगपुर, बरघाट

औषधि विभाग का साफ संदेश

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि-

दवाओं के भंडारण, बिक्री एवं रिकॉर्ड संधारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध आगे

मेडिकल स्टोर लाइसेंस निलंबन सिवनी में औषधि विभाग की सख्त कार्रवाई
औषधि अधिनियम उल्लंघन पर कार्रवाई करते खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सिवनी।

भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/seoni/major-action-in-seoni-licenses-of-8-medical-stores-that-broke-rules-suspended-seoni-news-c-1-1-noi1218-3627340-2025-11-14

Dainikyashonnati

Related Articles

Back to top button