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MSME को बड़ी राहत, भुगतान विवाद जल्द सुलझेंगे: सांसद बंटी विवेक साहू

संसद से पारित MSME संशोधन विधेयक 2026, छोटे उद्योगों को समय पर भुगतान और त्वरित न्याय का रास्ता होगा आसान

MSME संशोधन विधेयक 2026 पारित, छोटे उद्योगों को समय पर भुगतान मिलेगा: सांसद बंटी विवेक साहू

Chhindwara 06 August 2026
छिंदवाड़ा यशो:- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और भुगतान संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक-2026 पारित कर दिया है। संसदीय सलाहकार समिति (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कोयला मंत्रालय) के सदस्य एवं सांसद बंटी विवेक साहू ने इसे छोटे उद्योगों और उद्यमियों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है।

सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य MSME विकास अधिनियम, 2006 को और अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि छोटे उद्योगों को भुगतान में होने वाली देरी समाप्त हो और विवादों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

‘मोदी सरकार ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को बनाया केंद्र बिंदु’

सांसद साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद विकास केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा है।

उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विधेयक भी उसी सोच का हिस्सा है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि संशोधित विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं—

  • सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (CPSE) को MSME से खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं के बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के माध्यम से करना होगा।
  • यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता सफल नहीं होती है, तो 30 दिनों के भीतर मामला मध्यस्थता (Arbitration) के लिए भेजना अनिवार्य होगा।
  • दलीलें पूरी होने के बाद 90 दिनों के भीतर निर्णय सुनाना होगा।
  • यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक लंबित रहता है, तो आपूर्तिकर्ता को देय राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा।

छोटे उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ

सांसद ने कहा कि इन प्रावधानों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को समय पर भुगतान मिलेगा, नकदी प्रवाह बेहतर होगा और छोटे उद्यमियों को अनावश्यक आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे रोजगार सृजन को भी गति मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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