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अवैध कॉलोनाइजर्स पर निगम की बड़ी कार्रवाई, कुसमेली में तीन लोगों की कॉलोनी अनाधिकृत घोषित

शिवचरण वर्मा, अनिल वर्मा और महेंद्र बंदेवार के खिलाफ FIR की प्रक्रिया शुरू; बिना अनुमति कॉलोनी विकसित कर भूखंड बेचने का मामला

कुसमेली में अवैध कॉलोनी पर निगम की बड़ी कार्रवाई, FIR के आदेश

Chhindwara 28 September 2026
छिंदवाड़ा यशो:-
 नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा ने बिना सक्षम अनुमति कॉलोनी विकसित करने और भूखंडों के विक्रय के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देशन में मौजा कुसमेली में विकसित की जा रही कॉलोनी को अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनी घोषित किया गया है। संबंधित भू-स्वामियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

मौजा कुसमेली स्थित खसरा नंबर 31/2/2/1/1/1/1, रकबा 0.202 हेक्टेयर भूमि पर भू-स्वामी शिवचरण वर्मा, अनिल वर्मा एवं महेंद्र बंदेवार, निवासी कुसमेली, छिंदवाड़ा द्वारा कॉलोनी विकास के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त किए बिना छोटे-छोटे भूखंडों का विक्रय किए जाने का मामला सामने आया था।

निगम के अनुसार संबंधित भूमि का भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन), कॉलोनाइजर लाइसेंस, रेरा पंजीयन तथा नगर निगम से कॉलोनी विकास की सक्षम अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

संयुक्त जांच में सामने आया मामला

मामले में हल्के के मौजा पटवारी एवं नगर निगम के उपयंत्री द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पंचनामा तैयार कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिना आवश्यक अनुमति के कॉलोनी विकसित किए जाने और भूखंडों के विक्रय की पुष्टि होने की बात सामने आई।

इसके बाद नगर निगम द्वारा संबंधित भू-स्वामियों को अंतिम सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया। निगम के अनुसार निर्धारित समय तक संबंधितों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

नियमों के तहत कॉलोनी घोषित हुई अनाधिकृत

अंतिम सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने और नियमों के उल्लंघन के आधार पर निगम आयुक्त सी.पी. राय ने म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 2021 के प्रावधानों के तहत उक्त कॉलोनी को अनाधिकृत कॉलोनी घोषित कर दिया है।

इसके साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

अवैध कॉलोनाइजिंग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

निगम आयुक्त सी.पी. राय ने कहा कि शहर में अवैध कॉलोनाइजिंग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित करने और आम नागरिकों को बिना वैधानिक प्रक्रिया के भूखंड बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि किसी भी कॉलोनी में भूखंड खरीदने से पहले संबंधित भूमि के डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस, रेरा पंजीयन और नगर निगम की स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें।

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