पंचायत उप निर्वाचन 2025 : सिवनी जिले की संबंधित पंचायतों और वार्डों में आचार संहिता लागू
साइलेंस जोन घोषित, रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त, शस्त्र प्रतिबंध प्रभावी
Seoni, 06 December 2025
सिवनी यशो:- राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) की घोषणा के साथ ही सिवनी जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों और वार्डों में 05 जनवरी 2026 तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2025 सिवनी जिले में रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति, साइलेंस जोन घोषणा एवं शस्त्र प्रतिबंध सहित कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं।
पंचायत उप निर्वाचन 2025 सिवनी के मुख्य बिंदु
05 जनवरी 2026 तक आदर्श आचार संहिता प्रभावशील
जिला प्रशासन द्वारा रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति
सभी संबंधित क्षेत्रों को साइलेंस जोन घोषित, लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
चुनाव अवधि में शस्त्र रखना, क्रय-विक्रय और परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित
अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, बिना अनुमति अवकाश नहीं
लाइसेंसी शस्त्रधारक अपने शस्त्र थानों में जमा करेंगे
आदर्श आचार संहिता लागू
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-37/PN-02/2025/तीन/190 (दिनांक 05 दिसम्बर 2025) के अनुसार पंचायत उप निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले के सभी संबंधित ग्राम पंचायतों/वार्डों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए—
-
कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश पर नहीं जाएगा।
-
चुनाव अवधि में अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति
राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-37/PN-02/2025/तीन/199 के निर्देशों के पालन में जिले की जनपद पंचायतों—
सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, छपारा, कुरई और धनौरा —के लिए संबंधित तहसीलदारों को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है।
यही अधिकारी उप निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन करेंगे।
निर्वाचन क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-18 के तहत आदेश जारी करते हुए, उन सभी पंचायत-वार्ड क्षेत्रों को 05 जनवरी 2026 तक साइलेंस जोन घोषित किया गया है, जहां उप निर्वाचन आयोजित होगा।
🔇 प्रमुख प्रतिबंध
-
बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग पूर्णतः वर्जित
-
रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर निषिद्ध
-
वाहन प्रचार हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य
-
बिना अनुमति उपयोग पर वाहन व यंत्र जप्त + वैधानिक कार्रवाई
एसडीएम तथा तहसीलदारों को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है।
निर्वाचन के लिए शस्त्र प्रतिबंध लागू
शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर द्वारा धारा-163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और आयुद्ध अधिनियम की धारा-17(3)(ख) के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है।
शस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध
-
किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र रखना/ले जाना प्रतिबंधित
-
विस्फोटक पदार्थों का परिवहन, क्रय-विक्रय निषिद्ध
-
सभी लाइसेंसी व्यक्तियों को अपने शस्त्र निकटतम थाने में जमा करने होंगे
-
उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई व लाइसेंस निरस्तीकरण
कहाँ-कहाँ होंगे उप निर्वाचन
सरपंच एवं पंच पद हेतु उप निर्वाचन निम्न पंचायतों/वार्डों में प्रस्तावित है —
सरपंच पद:
-
लुंगसा (जनपद सिवनी)
-
पाटन, चिखली (जनपद कुरई)
पंच पद के वार्ड:
पीपरडाही-6, फुलारा-15, सुकवाहा-7, हिनोतिया (रन)-11, माहुलझिर-7, चिखली-9, डुगरिया-11, खारी-16, मलारा-4, इंदौरी-15, धारनाकला-12, देवरी कला-3, पहाड़ी-16, खमरिया-9, घुंघसा-3, नागनदेवरी-6, मोहगांव धूमा-2, सिहोरा-9, सोनखार-9/10, पड़िया छपारा-4, उगली-6, गुधना-7, मुर्गहाई-13।
कलेक्टर की अपील
सभी प्रत्याशियों, राजनैतिक दलों तथा नागरिकों से आग्रह है कि उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।


