मक्का फसल नुकसान पर किसानों को बड़ी राहत, प्रभावित किसानों को मिलेगा 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान
मिड-सीजन एडवर्सिटी के तहत प्रभावित पटवारी हल्के और गांव अधिसूचित, बीमा कंपनी को शत-प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे करने के निर्देश
सिवनी में मक्का फसल नुकसान पर बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगा 25% अग्रिम बीमा
सिवनी यशो :- सितंबर में हुई तेज बारिश और तूफान ने जिले के कई क्षेत्रों में मक्का की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों की फसल क्षति को देखते हुए कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रभावित पटवारी हल्कों एवं ग्रामों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिड-सीजन एडवर्सिटी/ऑन-अकाउंट पेमेंट के लिए अधिसूचित किया है। इस निर्णय से प्रभावित बीमित किसानों को फसल नुकसान के आधार पर 25 प्रतिशत अग्रिम बीमा दावा राशि मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
50 फीसदी से ज्यादा प्रभावित मिली मक्का की फसल
जिले में 22 से 25 सितंबर 2026 के दौरान तूफान एवं बारिश से फसलों को हुए नुकसान का राजस्व और कृषि विभाग के मैदानी अमले द्वारा प्रारंभिक आकलन किया गया। आकलन में अधिसूचित प्रभावित पटवारी हल्कों में मक्का फसल का अपेक्षित उत्पादन सामान्य उपज की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित पाया गया।
फसल की वास्तविक स्थिति की पुष्टि के लिए जिला स्तरीय संयुक्त दल ने भी प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। दल में राजस्व, कृषि, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि बीमा कंपनी तथा कृषक प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।
मौके के परीक्षण के बाद लिया गया फैसला
संयुक्त दल ने अधिसूचित बीमा इकाइयों में बोए गए रकबे और फसल की स्थिति का स्थलीय परीक्षण किया। निरीक्षण में सामने आई परिस्थितियां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मिड-सीजन एडवर्सिटी के प्रावधानों के अनुरूप पाई गईं।
इसके बाद प्रभावित पटवारी हल्कों एवं ग्रामों को मिड-सीजन एडवर्सिटी/ऑन-अकाउंट पेमेंट के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
बीमा कंपनी को तत्काल मैदान में उतरने के निर्देश
कलेक्टर द्वारा जारी अधिसूचना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अनुबंधित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं जिला समन्वयक को निर्देश दिए गए हैं कि कंपनी के प्रतिनिधियों को तत्काल संबंधित तहसीलों में उपस्थित कराया जाए।
बीमा कंपनी को जिला स्तरीय संयुक्त समिति के साथ समन्वय करते हुए शत-प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित सर्वे और नुकसान का आकलन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों को मिलेगा 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान
प्रशासन ने बीमा कंपनी को योजना के नियमानुसार प्रभावित बीमित किसानों को ऑन-अकाउंट अग्रिम दावा राशि का 25 प्रतिशत भुगतान जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यानी फसल नुकसान के अंतिम आकलन और नियमित दावा प्रक्रिया से पहले पात्र प्रभावित किसानों को अग्रिम राहत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे मक्का उत्पादक किसानों के लिए प्रशासन का यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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