मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की सख्ती: मंडला में डेयरी-बेकरी पर छापे, दूध-पनीर समेत कई सैंपल जांच को भेजे
महाराष्ट्र में मिलावटी दूध की भनक, मंडला में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन; डेयरियों और बेकरी पर ताबड़तोड़ छापे
मंडला में डेयरियों और बेकरी पर खाद्य विभाग के छापे, दूध-पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे
Mandla 26 July 2026
मंडला यशो:- महाराष्ट्र में सिंथेटिक एवं मिलावटी दूध के कारोबार की सूचना के बाद मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर मंडला जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिले की डेयरियों, मिठाई और बेकरी प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए एकत्र किए।

सीएमएचओ डॉ. डी.जे. मोहंती के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पीटेगांव स्थित दिनशा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड से गाय के दूध का नमूना लिया।
वहीं जलपान बेकरी एंड स्वीट्स से कुंदा और मिक्स नमकीन तथा जय हिंद दूध डेयरी से मिश्रित दूध और पनीर के नमूने एकत्र किए गए।
सभी नमूनों को विधिवत सील कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है, जहां उनकी गुणवत्ता और शुद्धता की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खामियां मिलने पर जारी किया सुधार नोटिस
निरीक्षण के दौरान जलपान बेकरी एंड स्वीट्स में कुछ कमियां पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र (Improvement Notice) जारी किया गया।
विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठान को निर्धारित समय सीमा के भीतर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है धारा 32?
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में साफ-सफाई, भंडारण, लेबलिंग या अन्य मानकों में कमी पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुधार सूचना पत्र जारी कर निर्धारित समय में कमियां दूर करने का अवसर देता है।
यदि संबंधित कारोबारी समय सीमा के भीतर सुधार नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित अथवा रद्द किया जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिले में इस प्रकार की जांच एवं कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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